
दमोह. जिले में रबी विपणन वर्ष में समर्थन मूल्य पर चना, मसूर व सरसो की खरीदी १६ उपार्जन केंद्रों पर शुरू हो गई है। जो कि ३१ मई तक चलेगी। चना समर्थन मूल्य 5650, मसूर 6700 व सरसों 5950 रुपए प्रति क्विंटल का उपार्जन ई-उपार्जन पोर्टल में पंजीकृत किसानों से किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
जो खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, उनमें बांदकपुर, टिकरी पिपिरिया, कुंवरपुर, मुहरई, केवलारी बांसाकला, पिपरिया चंपत, रसीलपुर, हिनौताकला, सोजना, पटेरिया, पटना मानगढ़, खमरिया बिजौरा, तेंदूखेड़ा और सांगा सहकारी समिति शामिल है। कलेक्टर ने सहायक आयुक्त सहकारिता, महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक निर्धारित खरीदी,उपार्जन केन्द्रों पर उपार्जन नीति में दिए गए निर्देशानुसार आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। साथ ही ई- उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से चना, मसूर व सरसों की खरीदी कराना सुनिश्चित करेंगे।
अरहर उपार्जन के पंजीयन 25 अप्रेल तक
दमोह. समर्थन मूल्य पर अरहर उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन 28 मार्च से 25 अप्रेल तक किए जा रहे हैं। जिला उपार्जन समिति की बैठक लिए गए निर्णयानुसार पूर्व में चना, मसूर, सरसो एवं गेंहू में बनाए गए पंजीयन केन्द्रो में ही अरहर उपार्जन के पंजीयन किए जाएंगे। अरहर उपार्जन कार्य के लिये 68 पंजीयन केन्द्र निर्धारित किए है। पंजीयन व्यवस्था में शासन द्वारा संशोधन कर किसानों की सुविधा की दृष्टि से समितियों के अतिरिक्त केन्द्रों पर भी पंजीयन की व्यवस्था की गई है। पंजीयन की नि:शुल्क व्यवस्था के तहत शुल्क राशि 50 रुपए, ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र पर एमपी ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से , जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क के माध्यम से, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम स, सहकारी समितियों द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साईबर कैफे के माध्यम से पंजीयन सुविधा व एमपी किसान एप के माध्यम से पंजीयन किया जा सकेगा।
निर्देश दिए गए हैं कि सिकमी बटाईदार व वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति स्तर पर स्थापित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध होगी। उक्त श्रेणी के शत-प्रतिशत किसानों के सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा। इस वर्ष पंजीयन व्यवस्था में संशोधन किया गया है, जिसमें किसान पंजीयन कराने व फसल बेचने के लिए किसान का आधार नंबर का सत्यापन मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी या बायोमेट्रिक डिवाइस से किया जाएगा। पूर्व के वर्षों की किसी अपात्र संस्था के केन्द्र प्रभारी व ऑपरेटर को किसी अन्य संस्था में पंजीयन कार्य के लिए नहीं रखा जाएगा।
Published on:
03 Apr 2025 07:41 pm
बड़ी खबरें
View Allदमोह
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
