दौसाPublished: Jan 18, 2023 08:31:14 pm
Kamlesh Sharma
पोक्सो कोर्ट ने 33 माह की बालिका से बलात्कार के मामले में दोषी को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए) की सजा सुनाई है।
दौसा। पोक्सो कोर्ट ने 33 माह की बालिका से बलात्कार के मामले में दोषी को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए) की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक सुनील कुमार सैनी ने बताया कि पीडि़ता की माता ने जिले के एक थाने में मामला दर्ज कराया था कि 24 सितम्बर 2021 को वह खेत में परिवार के साथ बाजरा काटने गई थी। इस दौरान मौका पाकर आरोपी पूरणमल उसकी पुत्री को ले गया तथा बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक ने 12 गवाह व 19 दस्तावेज पेश किए।