5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नगर परिषद दौसा की निलंबित सभापति को राजस्थान हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका

नगर परिषद दौसा की निलंबित सभापति ममता चौधरी की रिट याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

दौसा

image

Anil Prajapat

Apr 26, 2025

दौसा। नगर परिषद दौसा की निलंबित सभापति ममता चौधरी की रिट याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही स्थगन सहित अन्य लंबित आवेदनों पर भी रोक लगा दी है। हाईकोर्ट न्यायाधीश अनूप कुमार ढंढ ने आदेश में कहा कि समग्र मूल्यांकन, प्राप्त तथ्यों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने पर राज्य के निर्णय में हस्तक्षेप करने योग्य मामला नहीं लगता है। रिट याचिका में कोई गुण या सार नहीं मिला है। साथ ही सरकार को आदेश भी दिए हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच पूरी कर तीन माह के भीतर कार्यवाही की जाए।

उल्लेखनीय है कि गत वर्ष 7 अक्टूबर को राज्य सरकार ने दौसा नगर परिषद की चेयरमैन ममता चौधरी को निलंबित कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए ममता चौधरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका के खारिज होने पर नगर परिषद की निलंबित सभापति को झटका लगा है।


यह भी पढ़ें

जयपुर में RLP के आंदोलन से पहले राजस्थान सरकार ने हनुमान बेनीवाल की बढ़ाई सुरक्षा, जानें क्यों

बैठकें नहीं होने पर चिंता जताई, समिति गठित करे सरकार

न्यायालय ने आदेश में कहा है कि यह आश्चर्यचकित करने वाला है कि कुल 282 नगर निकायों मं से नियमित रूप से बैठकें आयोजित नहीं की जा रही है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी नहीं हो रही। ऐसे में स्वायत्त शासन विभाग को आदेश जारी किया कि एक समिति गठित कर निगरानी तंत्र विकसित किया जाए। कानून के अनिवार्य प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करें। राज्य सरकार के मुख्य सचिव को वरिष्ठ आइएएस अधिकारी की समिति को जांच के लिए भेजने के निर्देश भी दिए।

यह भी पढ़ें

पहलगाम आंतकी हमले पर सरकारी टीचर की विवादित पोस्ट से मचा हड़कंप, हरकत में आई पुलिस