
दौसा.
जिले में शराब की 138 दुकानों के लिए 7 मार्च 2020 को खुलने वाली लॉटरी ( Wine Shop Lottery In Dausa ) के लिए बुधवार से आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है जो 27 फरवरी तक चलेगी। इससे आबकारी विभाग को करीब 34 करोड़ रुपए की राजस्व आय होने का अनुमान है। दुकानों का आवंटन दो वर्ष के लिए होगा।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू ( Dausa News )
जिला आबकारी अधिकारी महेश चन्द्र भीमवाल ने बताया कि दौसा जिले में 98 कम्पोजिट समूह की 112 दुकानें, देशी शराब के 14 समूहों की 16 दुकानें एवं अंग्रेजी शराब की 10 दुकानों ( नगरपरिषद दौसा में 7 व नगरपालिका बांदीकुई की 3 ) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ( Liquor Shop Lottery ) शुरू हो गई है।
खास बात यह है कि अगले वर्ष इन दुकानों के लिए लॉटरी नहीं खोली जाकर उन्ही आवंटनधारियों के लिए दुकानों को नवीनीकरण कर दिया जाएगा। यानि अब 2022 में शराब की दुकानों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। जबकि पिछले कई वर्षों से हर वर्ष लॉटरी निकाली जाती थी। एक व्यक्ति के नाम से एक ही दुकान आवंटित की जाएगी।
यह रहेगी आवेदन फीस
112 समूह की वार्षिक गारंटी वाली 10 लाख रुपए की वार्षिक गारंटी की दुकानों का आवेदन शुल्क 25 हजार रुपए व अंग्रेजी शराब की दुकानों के लिए 30 हजार रुपए लिया जाएगा। जबकि पिछले वर्ष 10 लाख रुपए की गारंटी की दुकानों के लिए आवेदन शुल्क 23 हजार व अंग्रेजी शराब की दुकानों के लिए 28 हजार रुपए आवेदन लिया गया था।
इस तरह कर सकते हैं आवेदन ( Liquor Shop Lottery System Details )
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि आवेदक 27 फरवरी तक शराब की दुकान आवंटित कराने के लिए ई-मित्र या मोबाइल कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। जो आवेदक बैंक डीडी या चालान से फीस जमा कराना चाहे वे 3 मार्च तक कार्यालय में डीडी व चालान जमा करा सकते हैं।
12 हजार आवेदन का है लक्ष्य
आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2019 में निकाली गई लॉटरी में अंग्रेजी शराब की 10 दुकानों के लिए 2 हजार आवेदन आए थे और देशी व अंग्रेजी कम्पोजिट दुकानों के लिए 8 हजार आवेदन आए थे। जबकि इस बार विभाग का करीब 12 हजार आवेदन लेने का लक्ष्य है। पिछले वर्ष लॉटरी की दुकानों के लिए आवेदनों से आबकारी विभाग को 29 करोड़ रुपए की आय हुई थी। इस बार विभाग को आवेदन शुल्क के माध्यम से करीब 34 करोड़ रुपए की आमदनी होने की उम्मीद है। जबकि पिछले वर्ष पूरे प्रदेश को आवेदनों से सवा 11 सौ करोड़ रुपए की राजस्व आय हुई थी।
देशी दुकानों पर भी मिलेगी सस्ती अंग्रेजी शराब
आबकारी विभाग की देशी शराब की दुकानों पर इस वर्ष से देशी शराब के साथ ही 30 प्रतिशत आरएमएल (राजस्थान मेड लीकर) शराब भी मिलेगी। आरएमएल शराब प्लाटिक की बोतलों की बजाय एसोप्टिक ब्रिक पैक एवं ग्लास यानि शीशे के पव्वों या अद्दों में मिला करेगी। इस पर दुकानदार को 45 प्रतिशत का कमीशन मिलेगा। साथ ही अबकी बार देशी शराब के दुकानदारों को विभाग द्वारा ब्राण्ड नहीं थोपी जाएगी। गो
गोदाम बनाने की दे दी सुविधा
अब से पहले अंग्रेजी शराब के दुकानमालिक को शराब रखने के लिए गोदाम आवंटित करने सुविधा नहीं थी, लेकिन अब दुकानदार दुकान से 100 मीटर के दायरे में कहीं भी गोदाम ले सकता है। वहीं देशी शराब दुकान का आवंटनधारी अब कहीं पर भी अपना गोदाम बना सकता है, जबकि पहले वह एक किलोमीटर के दायरे में गोदाम रख सकता था। साथ ही अब आवंटित दुकान पर कोई भी लापरवाही करने पर दुकानदार को आबकारी इंस्पेक्टर 3 बार चेतावनी देगा उसके बाद ही उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकता है। वहीं आवंटन धारी यदि लाइसेंस बनाते वक्त किसी पार्टनर का नाम भी जुड़वाना चाहे तो वह जुड़वा सकता है।
( प्रतीकात्मक तस्वीर )
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Published on:
12 Feb 2020 07:04 pm
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