
गजट नोटिफिकेशन जारी किया
देवास. परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों को कंडम कराने को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है जिन पर टैक्स बकाया है। ट्रांसपोर्टस 5 से 15 साल पुराने वाहनों को कंडम कराते हैं तो उन्हें बकाया टैक्स जमा कराने में 10 से 90 प्रतिशत फीसदी छूट मिलेगी। खास बात यह है कि पुराने वाहन का स्क्रैप करा नया वाहन खरीदने पर वाहन स्वामी को टैक्स में छूट मिलेगी। यानि पुरानी कार—बाइक स्क्रैप scrapping car-bikes के लिए देकर नया वाहन खरीदने पर 10 से 25 फीसदी की छूट off मिलेगी.
जिला परिवहन अधिकारी जया वसावा ने बताया राज्य शासन द्वारा बकाया टैक्स के कर दाताओं को टैक्स में छूट प्रदाय करते हुए आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार वाहन स्वामी अपने बकाया वाहनों का टैक्स एकमुश्त जमा कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। शासन द्वारा जारी मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) 30 सितंबर 2022 द्वारा मोटरयान कर में छूट का प्रावधान वर्णित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यदि टैक्स व पैनल्टी की राशि 31 मार्च 2023 तक एकमुश्त जमा है, तो उन्हें टैक्स पैनल्टी की मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक, जीवनकाल की राशि से पूर्णत: छूट दी जाएगी।
प्रदेश में लागू हुई स्क्रैप पॉलिसी
जिला परिवहन अधिकारी वसावा ने बताया प्रदेश में पुराने वाहनों को कंडम करने के लिए 24 अगस्त को स्क्रैप पॉलिसी लागू हो चुकी है। इसके लिए दो कंपनियों को स्क्रैप सेंटर खोलने की अनुमति दी गई है। स्क्रैप सेंटर पर वाहन को कंडम कराने पर सेंटर से सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट के जरिए वाहन स्वामी परिवहन कार्यालय में जाकर वाहन का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही वाहन स्वामी अगर उसी श्रेणी का वाहन खरीदता है तो टैक्स में 10 से 25 फीसदी की छूट मिलेगी।
ये होगा लाभ
अधिसूचना जारी होने से 5 वर्ष पुराने वाहन पर 10 प्रतिशत
अधिसूचना जारी होने से 5-10 वर्ष पुराने वाहन पर 20 प्रतिशत
अधिसूचना जारी होने से 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहन पर 30%
अधिसूचना जारी होने की तारीख से 15 वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत यान, जिनके वाहन स्वामी अपने वाहन का स्वेच्छा से पंजीकरण निरस्त कराना चाहते हैं 90 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
Published on:
13 Oct 2022 03:30 pm
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