
इंदौर/देवास। देवास राजघराना इन दिनों फिर चर्चाओं में है। देवास राजघराने की विभिन्न शहरों से जुड़ी करीब 1239 करोड़ रुपए की संपत्ति का विवाद अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। देवास की जिला कोर्ट द्वारा शैलजा राजे पंवार का परिवाद खारिज करने से इनकार करने के बाद भाजपा विधायक गायत्री राजे सहित उनके परिवार ने हाई कोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है।
निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने से जुड़ी याचिका पर जस्टिस राजेंद्र कुमार वर्मा की एकल पीठ ने शैलजा राजे पंवार को नोटिस जारी किया है। जनवरी में याचिका पर सुनवाई होगी।
मालूम हो, पूर्व मंत्री स्व. तुकोजीराव पंवार की बहन शैलजा राजे पंवार ने देवास जिला कोर्ट में केस दायर कर परिवार की संपत्ति में हिस्सा मांगा है। घराने की बेची जा चुकी संपत्तियों में भी हिस्सा होने का दावा किया गया है।
दिवंगत तुकोजीराव की पत्नी विधायक गायत्री राजे पंवार, उनके पुत्र विक्रम सिंह पंवार, पुत्री कनिका राजे पंवार के अलावा उत्तरा राजे, देविका राजे (दोनों बहनें) भी इसमें प्रतिवादी हैं।
महाराजा कृष्णाजी राव पंवार चैरिटेबल ट्रस्ट और तुकोजीराव पंवार चैरीटेबल ट्रस्ट सहित देवास और रतलाम कलेक्टर को भी पार्टी बनाया है। एडवोकेट रवींद्र सिंह छाबड़ा और मुदित माहेश्वरी ने बताया, मामला परिवार की करीब 1239 करोड़ रुपए की संपत्ति के बंटवारे का है। राजघराने की संपत्ति देवास, आलोट, पुणे, अहमदनगर और इंदौर में है।
Published on:
11 Dec 2021 04:20 pm
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