
MANDAKINI DIXIT SUSPEND
mp news: मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लेते हुए देवास जिले की प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित को सस्पेंड कर दिया है। मंदाकिनी दीक्षित पर एक शराब ठेकेदार ने हर महीने 7.50 लाख रुपये रिश्वत मांगने के आरोप लगाए थे। शराब ठेकेदार ने सुसाइड करने से पहले एक वीडियो बनाया था और सहायक आबकारी आयुक्त पर रिश्वतखोरी के आरोप लगाने के बाद अपनी जान दे दी थी। ये वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
देखें वीडियो-
मध्यप्रदेश में पिछले 8 नवंबर को देवास जिले के शराब ठेकेदार दिनेश मकवाना ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी। एक दिन पहले शुक्रवार को दिनेश मकवाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहा था- मैं दिनेश मकवाना देवास जिले में शराब ठेके चलाता हूं। चापड़ा, करनावद, डबलचौकी में 14 करोड़ का काम है। यहां पर मैडम है मंदाकिनी दीक्षित, ये मुझसे पैसों की डिमांड करती हैं। इनको एक दुकान से 1.50 लाख रुपए महीना चाहिए। पांच दुकान हैं मेरे पास, उसके 7.50 लाख रुपए इनको चाहिए। अभी तक मैं 20-22 लाख रुपए इन्हें दे चुका हूं। मैंने बोला मेडम अभी घाटा हो रहा है। दशहरे के बाद बिक्री बढ़ जाएगी तो मैं पेमेंट दे दूंगा, तो मैडम माल पर रोक लगवा देती है। माल नहीं देने देती है। आज भी मेरा इश्यू था तो मना कर दिया कि माल मत देना जब तक पेमेंट नहीं आए। रोज इनका यही रहता है। इस कारण मैं इनसे त्रस्त होकर आत्महत्या कर रहा हूं।
वीडियो वायरल होने के बाद मामला मुख्यमंत्री मोहन यादव तक पहुंचा और उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए सहायक आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। सीएम मोहन यादव ने इस संबंध में एक्स पर पोस्ट भी किया है। जिसमें लिखा है- देवास जिले में एक मदिरा ठेकेदार द्वारा आत्महत्या के पूर्व बनाए गए वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए देवास की प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। उनके विरुद्ध जांच भी की जा रही है। यह प्रकरण प्रथम दृष्ट्या अत्यंत गंभीर श्रेणी का है।
मंदाकिनी दीक्षित को सस्पेंड करने का जो आदेश जारी हुआ है उसमें लिखा है- सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि जिला देवास के मदिरा ठेकेदार दिनेश मकवाना द्वारा आत्महत्या किये जाने के पूर्व एक वीडियो बनाया था। कथित वीडियो में जिले की प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित के विरूद्ध अवैध राशि की मांग का गंभीर आरोप लगाते हुये आत्महत्या करने की बात कही है। ये आरोप प्रथम दृष्टया अत्यन्त गंभीर श्रेणी के होकर, शासकीय सेवक के कर्तव्यों एवं दायित्वों के विपरीत होने से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम -3 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है इसलिए तत्काल प्रभाव से मंदाकिनी दीक्षित को निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय आबकारी आयुक्त ग्वालियर रहेगा।
Published on:
06 Dec 2025 04:10 pm
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