
आरोपी शरद गोयल (Photo Patrika)
Dhamtari News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दिल्ली पुलिस की टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से गुजराती कॉलोनी निवासी शरद गोयल को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर एक एयर होस्टेस ने शादी का प्रलोभन देकर यौन उत्पीड़न करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि शरद ने खुद को अविवाहित बताकर उसे अपने जाल में फंसाया और लंबे समय तक उसका दैहिक शोषण किया, जबकि आरोपी पहले से शादीशुदा है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की दो सदस्यीय टीम धमतरी पहुंची और स्थानीय कोतवाली पुलिस के सहयोग से आरोपी को उसके निवास से गिरफ्तार कर लिया। धमतरी न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद दिल्ली पुलिस आरोपी को अपने साथ दिल्ली ले गई है। एएसपी शैलेंद्र पांडेय ने नियमानुसार कार्रवाई की पुष्टि की है।
पॉक्सो एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। नाबालिग से दुष्कर्म के इस मामले में आरोपी टिकेन्द्र बांधे को दोषी ठहराया गया है। यह मामला कुरुद थाना क्षेत्र की बिरेझर चौकी में दर्ज किया गया था। आरोपी टिकेन्द्र कुमार बांधे, पिता सेवाराम बांधे, ग्राम मुल्ले, चौकी बिरेझर, थाना कुरुद, जिला धमतरी का निवासी है। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर उसे दोषी पाया गया।
इसके बाद डराते धमकाते हुए युवक उसे अपने साथ अपने घर ले गया। वहां उसने लड़की से रेप किया। फिर घर के बाहर लाकर छोड़ दिया। घटना के वक्त लड़की और आरोपी के घर पर कोई नहीं था। वहीं लड़़की जब अपने घर पहुंची। तब जाकर इस पूरे मामले का पता चल पाया है। जिसके बाद परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
माननीय न्यायालय ने आरोपी टिकेन्द्र बांधे को 20 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ-साथ 3000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। इस प्रकरण की जांच चौकी प्रभारी और जांच अधिकारी उपनिरीक्षक अजय सिंह और बिरेझर पुलिस टीम ने अत्यंत गंभीरता और पेशेवर दक्षता के साथ की थी।
Published on:
16 May 2026 09:09 am
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