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शादी का झांसा देकर नाबालिग से किया दुष्कर्म, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दी अतिरिक्त 10 साल की सजा

Fast track court:मिली दस साल की सजा, अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा।
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शादी का झांसा देकर नाबालिग से किया दुष्कर्म, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दी अतिरिक्त10 साल की सजा

धमतरी। प्रदेश में इ बड़ा मामला सामने आया है जहा फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast track court) ने एक आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में घटे इस घटना को एक साल बीत चुके हैं लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बीते दिनों इस केस पर बड़ी कार्रवाही की है। बताया जा रहा है उस समय कोर्ट के द्वारा दिए आर्थिक दण्ड कि भरपाई नहीं कर पाने से अदालत ने अभी 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है।

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क्या है पूरा मामला
दरअसल आरोपी (rape accused) ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया था। न्यायालीन (Court) सूत्रों के अनुसार शहर के महिमा सागर वार्ड निवासी दीपक नवरंगे बीते साल 21 मई 2018 को एक 16 साल की लड़की को बहला-फुसला कर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इधर, घर से अचानक बेटी के गायब हो जाने पर परिजनों पर कोतवाली पहुुंचकर उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई।

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अपहरण का मामला दर्ज कर पुलिस पतासाजी में जुट गई। पता चला कि नाबालिग दीपक नवरंगे के कब्जे में हैं, तो पुलिस ने उसे दबोच लिया। लड़की को उसके कब्जे से बरामद कर उसकी डाक्टरी परीक्षण कराया गया, जिसमें दुष्कर्म (rape) की पुष्टि हुई। इसके बाद युवक के खिलाफ धारा 366,366,376 भादसं एवं धारा 04, 06 पाक्सो एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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वर्तमान में आरोपी दीपक नवरंगे को फास्ट टे्रक कोर्ट ने 10 साल सश्रम कैद (10 year punishment ) की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रेक कोर्ट (पाक्सो) में हुई। न्यायाधीश छमेश्वर लाल ने अपना फैसला सुनाया है ।

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