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वोटर ID नहीं होने पर भी दे सकते है Vote! इन 18 प्रकार के दस्तावेज में से किसी एक को दिखाना होगा अनिवार्य..

CG Election 2025: धमतरी जिले के नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 हेतु मतदान केन्द्र पर मतदाता की पहचान स्थापित करने के लिए 18 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य किया गया है।

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CG Election 2025: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 हेतु मतदान केन्द्र पर मतदाता की पहचान स्थापित करने के लिए 18 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य किया गया है। इनमें से किसी भी एक दस्तावेज के ज़रिए मतदाता अपना वोट डाल सकेंगे।

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CG Election 2025: 18 प्रकार के दस्तावेज..

छग राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि दस्तावेजों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता पहचान पत्रए बैंक, डाकघर की फोटोयुक्त पासबुकए पासपोर्ट, आयकर पहचान पत्र पैन कार्ड, आधार कार्ड, राज्य-केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय अथवा अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना, ड्रायविंग लायसेंस, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान पत्र सहित 18 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य किया गया है। मतदाता इनमें से कोई भी एक फोटोयुक्त पहचान पत्र मतदान केन्द्र पर लेकर जाएगा और पीठासीन अधिकारी द्वारा पहचान स्थापित कर वोट डालने की अनुमति दी जाएगी।