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धार का रिश्वतखोर लाईनमैन गिरफ्तार, 15 हजार ले चुका था, 4 हजार और लेते धराया

Bribe Case : बदनावर में रिश्वतखोर बिजली लाईनमैन सौरभ कुमार जैन को लोकायुक्त पुलिस ने घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। स्थाई कनेक्शन के नाम पर घूस मांग रहा था।
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धार

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Mohammad Faiz Mubarak

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Updated: 23 Oct 2026, 2:53 PM IST

Bribe Case

लोकायुक्त टीम की गिरफ्त में लाइनमैन (फोटो सोर्स: Patrika)

Dhar News :मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी के चलते शुक्रवार को इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने सूबे के धार जिले के बदनावर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एक लाईन परिचालक (लाईनमैन) को 4 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी लाईनमैन ने किसान से उसके कृषि विद्युत कनेक्शन को अस्थाई से स्थाई कराने के बदले रिश्वत की मांग कर रहा था।

20 हजार रुपए की थी डिमांड

लोकायुक्त पुलिस के अनुसार, बदनावर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम बालोदा माझी में रहने वाले 38 वर्षीय किसान राजेश दास ने 22 अक्टूबर को इंदौर लोकायुक्त कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त टीम को बताया था कि, उसके पिता के नाम पर कृषि के काम के लिए एक अस्थाई बिजली कनेक्शन था, जिसे स्थाई कराने के लिए उन्होंने संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन बदनावर (ग्रामीण) में पदस्थ लाईन परिचालक 35 वर्षीय सौरभ कुमार जैन को दिए थे।

शेष राशि के लिए बना रहे था दबाव

शिकायतकर्ता के अनुसार, काम के एवज में आरोपी लाईनमैन ने 20 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी। किसान राजेश दास ने बताया कि, आरोपी पहले ही उससे 10 हजार नकद और 5 हजार ऑनलाइन ले चुका है। बावजूद इसके वो शेष राशि के लिए दबाव बना रहा था।

लोकायुक्त टीम ने बिछाया जाल

शिकायत की सत्यता की जांच कराने पर रिश्वत मांगने की बात सही पाई गई। इसके बाद लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय के मार्गदर्शन और निरीक्षक सचिन पटेरिया के नेतृत्व में एक विशेष ट्रैप टीम गठित की गई। और आज पीड़ित किसान ने बदनावर कार्यालय में आरोपी सौरभ जैन को केमिकल लगे 4 हजार रुपए के नोट सौंपे, पास में ही सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया।

भ्रष्टाचार की धाराओं के तहत मामला दर्ज

आरोपी लाइनमैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में निरीक्षक सचिन पटेरिया के साथ प्रधान आरक्षक विवेक मिश्रा, आरक्षक आदित्य सिंह भदौरिया, पवन पटोरिया, सतीश यादव और कृष्ण अहिरवार शामिल रहे।

इंदौर लोकायुक्त की आमजन से अपील

लोकायुक्त संगठन ने आम जनता से अपील की है कि, अगर इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाले इलाके में कोई भी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी काम के एवज में रिश्वत मांगता है तो तुरंत लोकायुक्त पुलिस इंदौर के कार्यालय मोती बंगला, एम.जी. रोड इंदौर-452007 या दूरभाष नंबर- 0731-2533160, 0731-2430100 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकता है।