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खेत विवाद के मारपीट मामले में 10 आरोपितों को 7-7 की सजा

अपर सेशन न्यायालय धौलपुर ने करीब दस साल पुराने खेत विवाद के दो अलग-अलग प्रकरणाों में दोनों पक्षों के दस आरोपितों को सात-सात साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। उक्त घटना में 17 जुलाई 2015 कोतवाली थाना क्षेत्र धौलपुर की है। जिसमें देव का पुरा मोरोली निवासी 10 आरोपितों को सजा सुनाई है।

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खेत विवाद के मारपीट मामले में 10 आरोपितों को 7-7 की सजा 10 accused sentenced to 7 years each in case of farm dispute

- मौरोली ग्राम पंचायत के देव का पुरा की थी घटना

धौलपुर. अपर सेशन न्यायालय धौलपुर ने करीब दस साल पुराने खेत विवाद के दो अलग-अलग प्रकरणाों में दोनों पक्षों के दस आरोपितों को सात-सात साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। उक्त घटना में 17 जुलाई 2015 कोतवाली थाना क्षेत्र धौलपुर की है। जिसमें देव का पुरा मोरोली निवासी 10 आरोपितों को सजा सुनाई है।

अपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि करीब 10 वर्ष पूर्व एक पक्ष की ओर से परवादी गुड्डी पत्नी महावीर निवासी देव का पुरा मोरोली थाना कोतवाली धौलपुर ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि घातक हथियारों से मारपीट कर उसे और उसके परिवारीजनों को गंभीर चोटें पहुंचाई गईं। जिसमें पुलिस ने जांच अनुसंधान कर कोर्ट में चालान पेश किया। जिस प्रकरण में अपर सेशन न्यायालय धौलपुर में विचारण के बाद न्यायाधीश राकेश गोयल ने मंगलवार 2 जुलाई 2025 को फैसला सुनाते हुए दोषी पाए जाने पर देव का पुरा मोरोली धौलपुर निवासी निर्भय और निरंजन पुत्रगण होतम सिंह, अमर सिंह, रामाधार और हनुमान दास पुत्रगण निर्भय सिंह को 7-7 वर्ष के कारावास और 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसी घटना में दूसरे पक्ष के परिवादी निर्भय सिंह पुत्र होतम सिंह ने भी कोतवाली थाना धौलपुर में मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। जांच अनुसंधान के बाद पुलिस ने चालान पेश किया। प्रकरण में कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर देव का पुरा मोरोली धौलपुर निवासी केदार सिंह और नेकराम पुत्रगण सोवरन सिंह, प्रकाश पुत्र सिज्जेराम, रामकेश पुत्र दौलतराम और रामबरन पुत्र इंद्र सिंह को 7-7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी आरोपियों को 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया।