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गौ तस्करी के आरोपित को 10 वर्ष का कारावास

विशिष्ट न्यायालय (डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर) ने गौ तस्करी के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपित को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश राकेश गोयल ने आरोपित को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है।

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गौ तस्करी के आरोपित को 10 वर्ष का कारावास 10 years imprisonment to the accused of cow smuggling

विशिष्ट न्यायालय (डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर) ने सुनाया निर्णय

धौलपुर. विशिष्ट न्यायालय (डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर) ने गौ तस्करी के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपित को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश राकेश गोयल ने आरोपित को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि मार्च 2014 में राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में तत्कालीन एएसआई मोहन सिंह ने 15 गाय से भरे एक ट्रक को पकडक़र जब्त किया था। ट्रक में मौजूद आरोपी सभी गाय को गोकशी के लिए मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की ओर ले जा रहा था। कार्रवाई के दौरान ट्रक में मौजूद आरोपी राम प्रसाद और नौशाद भाग निकले। घटना के बाद से ही नौशाद फरार चल रहा हैए जबकि रामप्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

गौ तस्करी के मामले में कोर्ट ने आरोपी राम प्रसाद पुत्र डोरी लाल सैनी निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश को दोषी करार दिया है। आरोपी को राजस्थान गौ हत्या निवारण अधिनियम के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।