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नाबालिग का अपहरण मामले में आरोपित को 3 साल की सजा

- विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

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Accused sentenced to 3 years imprisonment in minor kidnapping case

नाबालिग का अपहरण मामले में आरोपित को 3 साल की सजा

धौलपुर. विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने करीब बारह वर्षीय नाबालिग का अपहरण करने के मामले में एक आरोपित को दोषी करार देते हुए उसे तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।

विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि महिला पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 6 अप्रेल 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि उसकी साढ़े बारह वर्षीय नाबालिग पुत्री को 26 मार्च 2021 को सोनू उर्फ सोहन बहला फुसला कर अनैतिक कार्य और उससे शादी करने के लिए भगा कर ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग को करीब 68 दिन बाद उत्तर प्रदेश से दस्तयाब किया और उसके न्यायालय में बयान दर्ज कराए। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी सोनू उर्फ सोहन को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया।

आरोपित ढाई साल से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज मंगलवार को मुल्जिम सोनू उर्फ सोहन पुत्र विद्यासागर निवासी सिकंदरा जिला आगरा को दोषी करार देते हुए भादसं. धारा 363 और पॉक्सो एक्ट की धारा 7 व 8 में तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही बीस हजार रुपए का जुर्माना से दण्डित किया है।