
नियम ताक पर रख धड़ल्ले से कर रहे अवैध भवन निर्माण
धौलपुर. नगरपरिषद क्षेत्र में नियमों की अनदेखी कर धड़ल्ले से मकान व दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। शहर के बाड़ी-सैपऊ मार्ग पर कृषि भूमि में कई मंजिला भवनों का निर्माण किया जा रहा है। शहर में हो रहे अवैध निर्माण कार्य को लेकर परिषद की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। दिखावे के लिए जरूर एक-दो भवन निर्माताओं को नोटिस जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन पुख्ता कार्रवाई नहीं होने से निर्माण कार्य कराने वालों के हौसले बुलंद हो जाते हैं।
परिषद में निर्माण स्वीकृति का नियम
नगरपरिषद क्षेत्र में मकान निर्माण से पहले परिषद प्रशासन से भवन निर्माण की स्वीकृति के लिए आवेदन पेश करना होता है। भवन निर्माण में आवासीय व व्यवसायिक निर्माण की स्वीकृति को लेकर परिषद जेईएन मौका रिपोर्ट तैयार कर आयुक्त को पेश करता है। जिस पर पालिका द्वारा निर्माण स्वीकृति को लेकर नियमानुसार शुल्क लेकर निर्माण की स्वीकृति प्रदान करता है।
अनदेखी
शहर में हो रहे अवैध निर्माण कार्य को लेकर परिषद द्वारा जारी नोटिस के बावजूद भी कार्य जारी रहता है। शहर के जगदीश तिराहे, मुख्य बाजार, लाल बाजार, तलैया, जगन चौराहा, गौरव पथ पर बिना अनुमति इमारत निर्माणाधीन हैं। वहीं कई स्थानों पर तो स्वीकृति आवासीय की ले रखी है और निर्माण व्यवसायिक किया जा रहा है।
इस प्रकार के मामलों में भी परिषद चुप्पी साधे रहती है। जब परिषद अधिकारियों ने नोटिस जारी किए तो सिफारिशों का दौर शुरू हो जाता है। शहर के गुरुद्वारा मार्ग पर कई जगह मुख्य सडक़ पर निर्माणकर्ता द्वारा परिषद से आवासीय स्वीकृति जारी करवा मौके पर व्यवसायिक दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। स्वीकृति के अनुसार निर्माण नहीं होने पर भी परिषद अधिकारी मौन हैं। कई अपनी राजनीतिक रसूखात का फायदा उठा रहे हैं। इसी तरह शहर के बाड़ी रोड, सैंपऊ मार्ग पर बिना स्वीकृति निर्माण कार्य जारी है, लेकिन परिषद द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
इन नियमों के तहत परिषद क्षेत्र में होता भवन निर्माण
परिषद क्षेत्र में भूखंड के क्षेत्रफल के आधार पर ही भवन निर्माण में ऊंचाई प्रदान की जाती है। परिषद में 100 वर्गमीटर से 16 2 वर्गमीटर तक के भूखंड सेट बैक क्षेत्र के अंदर जिसमें सामने 3 मीटर व 2.5 मीटर पीछे स्थान रिक्त होना
जरूरी है। उस भूखंड में उक्त निर्माण की ऊंचाई 12 मीटर अधिकतम भूतल एवं 2 मंजिल बना सकता है। 350 वर्गमीटर से लेकर 500 वर्गमीटर तक के भूखंड में करीब 6 मीटर तक सामने एवं 3 मीटर बगल में एवं 3 मीटर पीछे सेटबैक छोडऩा अनिवार्य है। जबकि अधिकतम ऊंचाई 14 मीटर यानि 45 फीट होना अधिकतम भूतल एवं दो मंजिल है।
इनका कहना है
समय-समय पर कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों ने अवैध रूप से निर्माण किए हैं, उनका सर्वे कराकर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कुलदीप फौजदार, राजस्व निरीक्षक, नगरपरिषद, धौलपुर।
Published on:
23 Jul 2019 10:59 am
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