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दलित इंजीनियर की 22 हड्डियां तोड़ने वाले पूर्व MLA को लेकर आ रही बड़ी खबर, क्या अब मिलेगा इंसाफ

Supreme court: इस मामले में कई लोग अरेस्ट हो चुके हैं, कई पुलिस और सरकारी कार्मिकों पर गाज गिर चुकी है। एसी तक को हटाया जा चुका है।

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Dholpur : खबर सुप्रीम कोर्ट से है और राजस्थान के धौलपुर जिले में रहने वाले नेता को लेकर है। पूर्व एमएलए गिर्राज सिंह मलिंगा… जो कि पूर्व कांग्रेस विधायक रह चुके हैं। उनको कोर्ट ने दो सप्ताह के दौरान सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं। उन पर और उनके कार्यकर्ताओं पर मार्च 2022 में एक बिजली विभाग के सहायक अभियंता को बुरी तरह से पीटने के आरोप लगे हुए हैं और केस चल रहा है। इस मामले में कई लोग अरेस्ट हो चुके हैं, कई पुलिस और सरकारी कार्मिकों पर गाज गिर चुकी है। एसी तक को हटाया जा चुका है।

दरअसल गिर्राज मंलिगा ने धौलपुर में बिजली विभाग के एक कार्यालय में घुसकर सहायक अभियंता हर्षाधिपति से बुरी तरह मारपीट की थी। उनके दोनो हाथ, दोनो पैर, कमर, रीढ़ की हड्डी में 22 जगह से हड्डी टूटी थी और कई महीनों तक अस्पताल में रहना पड़ा था। इस दौरान उनसे मिलने के लिए पूर्व सीएम गहलोत समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पहुंचे थे। भाजपा ने इस मामले को मुद्दा बनाया था और बाद में कई कर्मचारियों पर गाज गिरी थी। यह पूरा विवाद बिजली के ट्रांसफार्मर को हटाने को लेकर शुरू हुआ था और बाद में बढ़ता चला गया था।

मलिंगा जमानत पर चलते रहे। कभी हाईकोर्ट तो कभी उच्च न्यायालय से उनको राहत मिलती चली गई। लेकिन अब एक बार फिर मलिंगा की चर्चा है। बताया जा रहा है कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह के दौरान सरेंडर करने के आदेश दिए हैं।