
धौलपुर। राज्य के गृह विभाग की ओर से कांवड़ यात्रियों की सुखद यात्रा के लिए एडवाइजरी जारी की है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीनिधि बी टी ने जिले के कांवड़ यात्रियों से राज्य सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी की पालना करने का आह्वान किया है। हरिद्वार आने वाले पैदल कांवड़ यात्री कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें। कांवड़ यात्री अपना पहचान-पत्र अथवा आधार कार्ड अथवा ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य साथ रखें। यात्री अपना वाहन निर्धारित पार्किंग में ही पार्क करें अन्यथा एमवी एक्ट के अंतर्गत की जाएगी। यात्री अराजकतत्वों से सावधान रहें।
वाहन में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची एवं यात्रा विवरण अपने वाहन में अवश्य लगाए। निर्धारित घाटों पर ही स्नान करें। अन्यत्र स्नान करने पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है।
यात्रा के दौरान अपने साथ हॉकी, बेसबॉल, स्टिक, तलवार, नुकीले भाले, लाठी, डंडे इत्यादि लेकर न आए। यात्रा के समय मादक पदार्थों का सेवन न करें। कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट से अधिक न रखें। रेलगाड़ी एवं अन्य वाहनों की छतों पर यात्रा न करें। पुलों से छलांग लगाकर स्नान न करें। कांवड़ में डीजे एवं लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग न करें। संदिग्ध या लावारिस वस्तुओं को न छुएं, इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही फैलाएं। प्लास्टिक व प्लास्टिक से बने उत्पादों का प्रयोग न करें। यात्रा के दौरान अपनी मोटर साइकिल का साइलेंसर उतारकर न चलाए।
Published on:
31 Jul 2024 09:14 pm
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