
Sub-engineer's act: If deficiencies were exposed in the construction work, then the length of the check dam was reduced to hide the problem.
डिंडोरी. मेहंदवानी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत भुरका के ग्राम बगली में बंदरा नाला पर बनाए गये चेकडैम में उपयंत्री की मनमानी लगातार सुर्खियों में रही है। जिस पर जनपद मेहंदवानी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जांच कर अनियमितता की मोहर भी लगा दी थी। मामले में जिला पंचायत डिंडोरी को पत्राचार कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया था। इसके बाद भी कार्रवाई न होने की वजह से उपयंत्री ने अपनी खामियों पर पर्दा डालने मनरेगा योजनान्तर्गत बंदरा नाले पर बनाए गए चेकडैम में गुपचुप तरीके से सुधार कार्य करा अपने आपको बचाने का प्रयत्न किया है। उपयंत्री ने सुधार करते-करते चेकडैम की लंम्बाई जो कि 28 मीटर थी उसे नाले के बीच में दीवार उठाने के फेर में कम कर दिया। अब वह ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है।
दो माह पहले लिखा था पत्र
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मेहंदवानी ने 23 नवंबर 2022 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को पत्राचार किया था। जिसमें उन्होने अवगत कराया कि 24 अगस्त 2022 शिकायत की जांच के लिए सहायक यंत्री मनरेगा जनपद पंचायत मेहंदवानी को दिया गया। जिसमे सहायक यंत्री एच एस परस्ते ने 21 अक्टूबर 2022 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति 12 लाख 11 हजार 668 रुपए पाई गई। जिसके आधार पर कार्य का कुल व्यय 10 लाख 63 हजार 132 रुपए किया जाना पाया गया व मजदूरी पर 2 लाख 21 हजार 748 रुपए एवं सामग्री पर 8 लाख 41 हजार 384 रुपये किया जाना पाया गया। लेकिन चेकडैम के बायीं तरफ की साइड वाल नहीं बनाई गई व यह भी दर्शाया है कि चेकडैम के नीचे साइड की एप्रोन में 50 सेंटीमीटर चौडाई में कांक्रीट बह चुकी है। जिसके नीचे पत्थर दिखाई दे रहे हैं। सहायक यंत्री ने अपने प्रतिवेदन में इस बात का हवाला भी दिया है कि पूर्व सरपंच व प्रभारी सचिव ने बताया कि मजदूरों द्वारा बडे बोल्डरों को खोदना संभव नहीं था जिसके चलते उस स्थान पर कंक्रीट कम मोटी थी, जो कि अतिवृष्टि में बह गई एवं जगह-जगह से रिसाव हो रहा है।
संविदा समाप्ति की हो कार्रवाई
पत्र मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मेहंदवानी ने इस बात का लेख भी किया था कि निर्माण कार्य मे की गई वित्तीय अनियमितता को दृष्टिगत रखते हुए कार्य का तकनीकी विशेषज्ञ से पुन:मूल्यांकन कराया जाए। जिससे कि संबंधित सरपंच, प्रभारी सचिव एवं संबंधित उपयंत्री से मनरेगा योजनांतर्गत भुगतान की गई राशि का आकलन किया जा सके। अतिरिक्त राशि भुगतान कराए जाने के प्रयास में वित्तीय अनियमितता मानते हुए प्रभारी सचिव एवं उपयंत्री की संविदा समाप्ति की कार्यवाही की जाये।
कार्रवाई को लेकर भी चुप्पी
इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीण यान्त्रकीय सेवा विभाग के कार्यपालन यंत्री से चर्चा की गई तो उन्होने कहा कि कार्य करा दिया गया है। वहीं संबंधितों पर कार्रवाई के नाम पर कार्यपालन यंत्री ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली। इसके अलावा अन्य कार्यों को लेकर भी ग्रामीण यान्त्रकीय सेवा विभाग की कार्यप्रणाली चर्चा में है।
Published on:
01 Feb 2023 01:07 pm
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