
फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan Electricity : बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबर। डिस्कॉम में पुराने, बकाया कनेक्शन को वापस जोड़ने के लिए सरकार ने अब नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अब पांच साल पहले बकाया बिल के कनेक्शन काटने पर उन्हें पुन: जोड़ने का प्रावधान किया है। इससे अब उपभोक्ताओं को कनेक्शन फिर से जुड़वाने के लिए लम्बा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
अजमेर डिस्कॉम ने बिजली आपूर्ति के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए पुराने कनेक्शन बहाल करने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। संशोधन राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के द्वितीय संशोधित विनियम 2025 के तहत लागू किया गया है। इसके तहत नए नियमों के अनुसार घरेलू, व्यावसायिक और लघु औद्योगिक इकाइयों के ऐसे कनेक्शन, जो बिल बकाया होने के कारण कट गए थे, उन्हें अब 5 साल तक दोबारा जोड़ा जा सकेगा। पहले यह समय सीमा केवल 2 साल थी।
उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा करवाने के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। डिस्कॉम के अनुसार पहले कृषि कनेक्शनों के लिए नियमों में छूट मिलती थी, लेकिन अन्य श्रेणियों में दो साल से अधिक अवधि होने पर नया कनेक्शन लेना पड़ता था। अब नए प्रावधान लागू होने के बाद हजारों उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।
डिस्कॉम ने 150 किलोवाॅट तक के लोड के लिए कनेक्शन शुल्क का नया रोडमैप भी लागू किया है। घरेलू और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 300 मीटर तथा औद्योगिक व कमर्शियल लोड के लिए 200 मीटर की परिधि में उपलब्ध 24 घंटे थ्री-फेज नेटवर्क के आधार पर शुल्क तय किया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्र के 5 किलोवाॅट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सिंगल फेज कनेक्शन शुल्क 2000 रुपए और शहरी क्षेत्र में 3500 रुपए निर्धारित किया गया है।
बड़ा कनेक्शन लेने की तैयारी कर रहे उपभोक्ताओं के लिए भी राहत दी गई है। उद्योगों पर लगने वाला 5 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज समाप्त कर दिया गया है। अब नए औद्योगिक कनेक्शन के लिए एलटी मीटरिंग सुविधा केवल 10 हजार रुपए के फिक्स शुल्क पर उपलब्ध होगी।
पहले एलटी मीटरिंग पर आने वाले खर्च की राशि का 5 प्रतिशत अतिरिक्त सुपरविजन चार्ज के रूप में उपभोक्ता से वसूला जाता था। नए प्रावधान लागू होने से उद्योग स्थापना की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सस्ती और सरल हो जाएगी।
नए नियम लागू होने से जिले में करीब 2 से 5 हजार उपभोक्ताओं को राहत मिलने का अनुमान है। जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन कई साल पहले कट गए थे, वे अब बकाया बिल जमा करवाकर आसानी से दोबारा कनेक्शन चालू करा सकेंगे।
विद्युत वितरण निगम ने कटे हुए कनेक्शन फिर जोड़ने के नियमों में बदलाव किया है। अब घरेलू, व्यावसायिक व लघु औद्योगिक इकाइयों के पांच साल पहले कटे कनेक्शन भी फिर से जोड़े जा सकेंगे। इसके लिए नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। वही सुपरविजन चार्ज खत्म कर दिया है।
वीके दोशी, एसई, डिस्कॉम डूंगरपुर।
Published on:
18 Mar 2026 08:24 am
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