इस दौरान स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी गाइड लाइन के अनुरूप बसों में जरूरी उपकरणों की जांच पड़ताल की गई। अधिकतर बसों में सुरक्षा उपकरणों सहित फस्र्ट एड बाक्स, महिला अटेंडेंट की कमी पाई गई। पुलिस प्रशासन की ओर से सभी पब्लिक स्कूल संचालकों को बसों में सुरक्षा के पूरा इंतजाम करने एवं कोर्ट के निर्देशों का पालन करने की चेतावनी दी गई।