
तालपुरी इंटरनेशनल कॉलोनी के हितग्राहियों के सर्विस टैक्स होंगे वापस, फोरम ने मंडल पर लगाया 40 लाख हर्जाना
दुर्ग@patrika. तालपुरी इंटरनेशनल कालोनी में मकान को निर्धारित समय सीमा में पूरा नहीं करने और सुविधाओं में कमी करने पर जिला उपभोक्ता ने गृह निर्माण मंडल को दोषी ठहराया है। फोरम ने मंडल को 40 लाख दो हजार तीन रुपए हर्जाना लगाया है। हर्जाने की राशि जमा करने संपदा अधिकारी को एक माह की मोहलत दी गई है। गृह निर्माण मंडल के खिलाफ कुल 17 हितग्राहियों परिवाद लगाया था। फैसला जिला उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष मैत्रेयी माथुर, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व लता चंद्राकर ने सुनाया। फैसले में प्रत्येक परिवादी को मानसिक कष्ट के लिए एक-एक लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत की है। वहीं अनावेदक को वाद व्यय के रूप में 10-10 हजार अलग से देने होंगे।@patrika
क्या है मामला
@patrika छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मंडल ने साल 2008-09 में रुआबांधा में तालपुरी परियोजना के तहत जमीन व मकान बेचने विज्ञापन जारी किया था। हितग्राहियों के लिए आकर्षक ब्रोसर छपवाया था। इसी आधार पर लोगों ने मकान बुक कराया था। इस परियोजना को छग राज्य गृह निर्माण मंडल दुर्ग संभाग को 2010 में पूरा करना था। परिवादीगणों का कहना था पूरी राशि जमा करने के बाद भी समय में न मकान मिला और न ही अन्य कोई सुविधाएं।
फोरम का निर्देश
गृह निर्माण मंडल को सर्विस टैक्स के रुप में ली गई राशि लौटाना होगी। साथ ही शीघ्रता से कॉलोनी में स्वीमिंग पुल, कम्युनिटी हॉल, गार्डन निर्माण कर हितग्राहियों को संतुष्ट प्रमाण पत्र दें। @patrika
सर्विस टैक्स के रुप में ली गई राशि
हितग्राहियों के नाम राशि
गुरदीप सिंह वाधवा -१५७४३४
डॉ कृष्णा देवनानी -२१०४२२
भागचंद जैन -५६२९९
निर्मला राठौर -१४१९९०
सुधा श्रीवास्तव -१३३८४८
जे मनहरण -९४६८८
अमरेन्द्र उपध्याय -२१८७२५
मुकेश अग्रवाल -९९४४९
जोसफ एन जॉय -१००५१५
रानू नांदुलकर -९७४०५
मुकेश विश्वकर्मा -८३३५३
नरेश कुमार अग्रवाल -२१०४२२
महेश विश्वकर्मा -५२७२८
इन्द्रजीत घोष -१००५१५
अनिरुद्र बी. भागवत -१२२४८४
एसआर रिजवी -९९७८४
धु्रव कुमार वर्मा -१५१९५२
Published on:
04 Jul 2018 08:07 pm
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