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रावलमल जैन हत्याकांड: कोर्ट में आरोपी संदीप का पक्ष रखने गए थे वकील, तब उठा पुलिस के बड़े राज से परदा

locationदुर्गPublished: Jan 11, 2018 11:11:08 am

Submitted by:

Dakshi Sahu

चार दिन पहले ही पुलिस ने न्यायालय में अनुमति के लिए यह अर्जी पेश की थी। बाद में केस डायरी भी पेश किया था।

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दुर्ग . नगपुरा तीर्थ के संस्थापक रावलमल जैन व उनकी पत्नी सुरजीदेवी जैन की हत्या के मामले में उसके आरोपी पुत्र संदीप जैन का नार्को टेस्ट और ब्रेन मेङ्क्षपंग कराने की अर्जी को पुलिस ने अचानक वापस ले लिया। चार दिन पहले ही पुलिस ने न्यायालय में अनुमति के लिए यह अर्जी पेश की थी। बाद में केस डायरी भी पेश किया था। बुधवार को सिटी कोतवाली पुलिस आवेदन और केश डायरी दोनों वापस लेकर लौट गई।
इसका खुलासा संदीप के अधिवक्ता तारेंद्र जैन के न्यायालय में आवेदन पेश करने के लिए उपस्थित होने पर हुआ। वे न्यायालय में आरोपी की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए आवेदन देने गए थे। डायरी और आवेदन नहीं होने के कारण बचाव पक्ष के अधिवक्ता तारेन्द्र जैन के आवेदन को न्यायालय ने लेने से इनकार कर दिया। अधिवक्ता ने कहा की पुलिस ने नार्को टेस्ट के लिए आवेदन पेश किया है यह जानकारी मिलने पर पक्ष रखने आवेदन पेश करने गया था।
अवेदन वापस लेने का खुलासा
अधिवक्ता तारेन्द्र ने बताया कि वे संदीप जैन का नार्को और ब्रेन मेपिंग टेस्ट कराने के लिए पुलिस द्वार प्रस्तुत आवेदन पर अपना पक्ष रखना चाहते थे। इसके लिए आवेदन लेकर वे सीजेएम न्यायालय गए थे। न्यायालय में जानकारी मिली कि इस मामले में आवेदन और डायरी पुलिस ने प्रस्तुत किया गया था।
बुधवार को दोपहर १२ बजे सिटी कोतवाली पुलिस उपस्थित होकर केस डायरी न्यायालय से वापस ले गई। पुलिस का आवेदन डायरी में ही संलग्न है। डायरी व आवेदन नहीं होने के कारण पक्ष सुनने संबंधी आवेदन लेने का कोई औचित्य ही नहीं है।
खास बात यह है कि पुलिस ने संदीप का नार्को टेस्ट कराने शनिवार को न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने पुलिस के इस आवेदन को ग्राह्य किया है कि नहीं इसका खुलासा भी पुलिस ने अब तक नहीं किया है। केस डायरी व आवेदन को वापस लेने के कारणों का पुलिस खुलासा नहीं कर रही है।
इस बारे में पुलिस के अधिकारी जवाब देने से बच रहे हैं। क्या साक्ष्य मजबूत करने के लिए इस टेस्ट का सहारा लेने का इरादा पुलिस ने बदल दिया है या फिर एसपी के तबादला आदेश जारी होने के बाद पुलिस ने आवेदन वापस लिया?
एएसपी शशिमोहन सिंह ने रविवार को प्रेस कॉंन्फे्रंस में खुलासा किया था कि जांच के दौरान उन्हें संदीप का देशी पिस्टल घर के पीछे से मिला। पिस्टल जिससे खरीदा गया है उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के समय आरोपी के सिवाय घर पर कोई नहीं था। नार्को टेस्ट रिपोर्ट से पुलिस का पक्ष मजबूत हो जाएगा।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता जैन ने कहा कि जानकारी मिली थी कि नार्को टेस्ट करने का आवेदन पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है। पुलिस ने बाकायदा प्रेस कॉंन्फे्रंस लेकर इसकी जानकारी सार्वजनिक की थी। इस प्रक्रिया में आरोपी का अभिमत आवश्यक है।
वे आरोपी संदीप की ओर से पक्ष रखना चाहते हैं कि आरोपी की मनोदशा और स्वतंत्र अभिमत के बाद ही न्यायालय आवेदन पर फैसला सुनाए। इसी के लिए वे न्यायालय में आवेदन पेश करने गए थे। न्यायालय पहुंचने पर जानकारी हुई कि पुलिस ने आवेदन संलग्न केस डायरी वापस ले ली है।
पुलिस का कहना है कि अब तक की जांच में पिता-पुत्र के बीच विवाद की बात सामने आई है। पुलिस अब यह जानना चाहती है कि पिता-पुत्र के बीच ट्रस्ट संबंधी किसी तरह का विवाद तो नहीं था? इस बात की जानकारी लेने पुलिस ट्रस्ट के चार सदस्यों का बयान दर्ज करने वाली थी। पुलिस ने बुधवार को किसी ट्रस्टी का बायन नहीं लिया।
आरोपी की पत्नी से नहीं मिली कोई खास जानकारी
पुलिस ने मंगलवार को आरोपी संदीप जैन की पत्नी संध्या जैन का बयान दर्ज किया। इसमें पिता-पुत्र के बीच विवाद का खुलासा तो हुआ पर दोनों के बीच मारपीट जैसी बात को संध्यान ने खारिज कर दिया। पिल्टल रखने व कर्ज में दबे होने की बात पर भी उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। उन्होंने स्वेच्छा से मायके दल्लीराजहरा जाने की बात कही। लंबी पूछताछ के बाद भी पुलिस को कोई खास जानकारी नहीं मिली।
नार्को टेस्ट के लिए यह आवश्यक
१. जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट कराना है उसकी सहमति
२. सहमति मिलने पर सबसे पहले स्वास्थ्य परीक्षण
३. परीक्षण के दौरान चिकित्सक टेस्ट के समय उपयोग में लाए जाने वाली दवा से किसी प्रकार का खतरा तो नहीं इसे भी प्रमाणित करेंगे।
४. नार्को टेस्ट के लिए केस डायरी या फिर पुलिस द्वारा तैयार समरी को टेस्ट करने वाले एक्सपर्ट को प्रस्तुत करना होता है।
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