
घर पर टीवी देखने आने वाली नाबालिग को बनाता था हवस का शिकार ...
दुर्ग. घर पर टीवी देखने आने वाली गांव की नाबालिग लड़की को लव मैरिज का सपने दिखाकर बनाता था हवस शिकार था। प्रेंग्नेंट होने पर मैरिज से कर देता था इनकार। यह घिनौना खेल ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाया। लड़की के परिजन को गंदे खेल का पता चलते ही ली पुलिस की शरण और आरोपी है अब सलाखों के पीछे।
विनायकपुर निवासी भिरगू राम देशलहरा (26 वर्ष) को दोषी ठहराया
जानकारी के अनुसार 17 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में न्यायाधीश हरीश कुमार अवस्थी ने विनायकपुर निवासी भिरगू राम देशलहरा (26 वर्ष) को दोषी ठहराया। आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश ने आरोपी को पांच सौ रुपए जुर्माना भी किया है। राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को दो माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
विवाह से इनकार करने पर अंडा थाने में जुर्म दर्ज
भिरगू के खिलाफ अंडा थाना पुलिस ने जांच कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। पीडि़त नाबालिग ने पुलिस को सूचना दी थी कि भिरगू प्रेम विवाह करने का प्रलोभन दिया। इसके बाद वह लगातार उसके साथ संबंध बनाते रहा। पांच मार्च २०१४ को अंतिम बार संबंध बनाया। विवाह से इंकार करने पर उसने परिवार के लोगों को घटना की जानकारी दी। परिजन द्वारा आरोपी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई थी।
आरोपी के घर टीवी देखने जाती थी
नाबालिग भिरगू के घर रोज टीवी देखने जाती थी। इसी दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। भिरगू उसे रोज मिलने बुलाता था। मुलाकात के दौरान ही विवाह करने की बात कहकर उससे संबंध बनाता रहा।
प्रावधान के अनुरुप मिलेगा मुआवजा
अतिरिक्त लोक अभियोजक महेन्द्र सिंह राजपूत ने बताया कि न्यायाधीश ने नाबालिग को मुआवजा दिलाने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र लिखा है। न्यायाधीश ने फैसले में कहा है कि दुष्कर्म की घटना से नाबालिग को मानसिक व शाररिक नुकसान हुआ है। इसके लिए प्रावधान के अनुरुप मुआवजा मिलना चाहिए।
नदी में मिला शव राजनादगांव के सदन सिंह का
अंजोरा मार्ग पर बने शिवनाथ ब्रिज के निकट शनिवार को मिले शव की पहचान हो गई है। मृतक की लालबाग राजनादगांव निवासी सदन सिंह (65) के रूप मे हुई है। परिजनों ने मॉरच्युरी पहुंचकर शव पहचाना। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मामले में पुलगांव पुलिस जांच कर रही है।
Published on:
07 Aug 2018 09:21 pm
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