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धारा 370 हटने के बाद अब लद्दाख में घर खरीद पाएंगे आप

locationनई दिल्लीPublished: Aug 05, 2019 04:01:05 pm

Submitted by:

Shivani Sharma

अब लेह लद्दाख और कश्मीर में खरीदें अपने सपनों का घर
धारा 370 हटने के बाद हुआ ये बड़ा बदलाव

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नई दिल्ली। क्या आपने कभी लद्दाख और कश्मीर जैसी संदर जगह पर घर खरीदने के बारे में विचार किया है। अगर हां, तो आज आपके लिए बड़ा दिन हैं क्योंकि जम्मू-कश्मीर को लेकर मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। मोदी सरकार के इस कदम के बाद जम्मू-कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसके साथ ही कश्मीर के लोगों को धारा 370 के जरिए जो विशेषाधिकार मिले हुए थे, वह भी खत्म हो गए हैं।

इसके अलावा केंद्र सरकार ने लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर दिया है, यानी लद्दाख अब एक अलग राज्य होगा। यानी जम्मू-कश्मीर अब दिल्ली की तरह विधानसभा वाला और लद्दाख, चंडीगढ़ की तरह व‍िधानसभा व‍िहीन केंद्रशासित प्रदेश होगा। सरकार के इस कदम से लद्दाख और कश्मीर के बाहर रहने वाले लोग भी अब यहां घर खरीद पाएंगे।


खत्म होगी दोहरी नागरिकता

धारा 370 के हटाए जाने से राज्य के स्थायी निवासियों की दोहरी नागरिकता खत्म हो जाएगी इसके साथ ही अब वह भारत के नागरिक होंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से बाहर रहने वाले लोगों को लद्दाख और कश्मीर में संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज से आप लद्दाख और कश्मीर जैसी जगहों पर भी आसानी से घर खरीद पाएंगे। साथ ही बाहरी लोगों को राज्य सरकार की नौकरी करने का अधिकार मिल जाएगा। इस अनुच्छेद के समाप्त होने के बाद राज्य के बाहर के लोग भी जम्मू कश्मीर में स्थायी तौर निवास कर सकते हैं।


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नहीं कर सकते थे वहां सरकारी नौकरी

जब तक कश्मीर में धारा 370 लागू थी तब तक वहां के नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे, जिसके कारण सिर्फ कश्मीर में रहने वाले लोग ही वहां का हिस्सा थे। यानी देश के अन्य राज्यों में रहने वाले लोग न तो वहां पर सरकारी नौकरी कर सकते थे और न ही वहां पर घर खरीदने के बारे में विचार कर सकते ते। इसके अलावा वहां का संविधान भारत से अलग था, जिसके कारण वहां के चुनाव में किसी अन्य़ राज्य के लोग भाग नहीं ले सकते थे। सिर्फ कश्मीर में रहने वाले लोग ही वहां के चुनाव में हिस्सा ले सकते थे।


खत्म हुए कश्मीर के विशेष अधिकार

मोदी सरकार के इस फैसले के बाद अब भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू होगा। जम्मू-कश्मीर का अब अपना अलग से कोई संविधान नहीं होगा। जम्मू-कश्मीर ने 17 नवंबर 1956 को अपना संविधान पारित किया था, वह पूरी तरह से खत्म हो गई है।


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अब कर सकेंगे ये काम-

1. देश के किसी हिस्से का नागरिक वहां जमीन खरीद सकता है यानि वहां बस सकता है।

2. देश का कोई भी नागरिक जम्मू-कश्मीर का स्थाई नागरिक बन सकता है।

3. स्थाई नागरिक बनने का मतलब हुआ कि वो निवेश कर सकेगा, कारोबार कर सकेगा।

4. जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी पा सकता है।

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