scriptट्रंप सरकार ने लागू किया नया नियम, कहा- वीजा के लिए देनी होगी सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी | apply for us visa now you should give all information of social media | Patrika News

ट्रंप सरकार ने लागू किया नया नियम, कहा- वीजा के लिए देनी होगी सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी

Published: Jun 02, 2019 11:48:57 am

Submitted by:

Shivani Sharma

अमरीका ने हाल ही में वीजा आवेदन करने वालों के लिए नए नियम जारी किए हैं
नए नियमों के अनुसार वीजा आवेदकों को अपने सोशल मीडिया अकांउट्स की सभी जानकारी देनी होगी
अब आपको सोशल मीडिया पर पिछले 5 सालों की देनी होगी जानकारी

pm modi

ट्रंप सरकार ने लागू किया नया नियम, कहा- वीजा के लिए देनी होगी सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी

नई दिल्ली। अगर आप अमरीकी वीजा ( US visa ) के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि अब से वीजा ( VISA ) का आवेदन करने वाले किसी भी शख्स को अपने सोशल मीडिया ( social media ) की डिटेल देनी होगी। अमरीका ( America ) ने हाल ही में वीजा आवेदन करने वालों के लिए नए नियम जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार वीजा आवेदकों को अपने सोशल मीडिया अकांउट्स की सभी जानकारी देने के बाद ही आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं।


पिछले 5 सालों की देनी होगी जानकारी

आपको बता दें कि पिछले एक साल से इस नियम को लागू करने के बारे में बातचीत चल रही थी, जिसको अब अमरीकी सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है। स्टेट डिपार्टमेंट रेगुलेशंस का कहना हैकि लोगों को अपने सोशल मीडिया नाम और 5 साल से चलन में ईमेल अड्रेस व फोन नंबर की जानकारी देनी होगी।


ये भी पढ़ें: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में जनता को मिली राहत, जानिए अपने शहर के दाम

social media

नए नियम से 14.7 मिलियन लोग होंगे प्रभावित

अमरीकी सरकार के द्वारा पिछले साल इस नियम के प्रस्ताव को पेश किया गया था, जिसको अब पास किया गया है। ट्रंप सरकार के इस नए नियम से करीब 14.7 मिलियन लोग हर साल प्रभावित होंगे। वहीं, चुनिंदा डिप्लोमैटिक और ऑफिशल वीजा आवेदकों को नए नियमों में छूट मिलेगी। वहीं, अगर कोई पढ़ाई करने जा रहा हो या नौकरी करने के लिए जा रहा हो तो उसको अपनी पूरी जानकारी देनी होगी।


नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाया ये कदम

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ट्रंप प्रशासन यह कदम अमेरीकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाया है। इसके साथ ही कहा कि वह अपनी स्क्रीनिंग प्रक्रिया को सुधारने के तरीकों को खोजने पर काम कर रहे हैं, ताकि अमरीका आने वाले लोगों को यात्रा करने में असुविधा न हो।


पहले कुछ ही लोगों पर लागू होता था ये नियम

बता दें कि इससे पहले सिर्फ उन वीजा आवेदकों को अपने सोशल मीडिया डेटा को जमा कराना होता था जिन्होंने दुनिया के ऐसे हिस्सों में यात्रा की है जो आतंकी समूहों के नियंत्रण में हैं, लेकिन अब से यह नियम सभी लोगों पर लागू हो गया है और जो भी लोग अमरीका के वीजे के लिए अप्लाई करेंगे उन सभी को अफने पिछले 5 सालों के सोशल मीडिया की जानकारी देनी होगी। चाहे वह किसी भी देश में रहते हों।


ये भी पढ़ें: आम आदमी की दाल भी बनती जा रही ‘खास’, सरकार की ‘दाल’ गलेगी या नहीं 100 दिन में आएगा सामने

visa

अधिकारी ने दी जानकारी

एक अधिकारी ने बातचीत में बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी सोशल मीडिया की गलत जानकारी देते है तो उसको ‘आव्रजन से जुड़े गंभीर परिणाम’ को भुगतना होगा और वह वीजा के लिए अप्लाई भी हीं कर पाएंगे। वहीं नागरिक अधिकारों के एक ग्रुप अमरीका सिविल लिबर्टीज यूनियन का कहना है कि ऐसे कोई सबूत नहीं है कि इस तरह की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग अभी तक प्रभावी साबित हुई है। ग्रुप का कहना है कि ऐसा करने से लोग खुद को ऑनलाइन सेंसर कर लेंगे।


सोशल मीडिया में शामिल हैं ये प्लेटफॉर्म

रेड्डी ऐंड न्यूमैन इमीग्रेशन लॉ फर्म की एमिली न्यूमैन ने जानकारी देते हुए बताया कि अमरीकी दूतावास में वीजा फॉर्म डी-160 और डी-260 में आवेदकों से उनके पिछले पांच साल में इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी मांगी गई है। इस लिस्ट में फेसबुक, फ्लिकर, गूगलप्लस, ट्विटर, लिंक्ड इन, और यूट्यूब शामिल हैं।

Business जगत से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter पर और पाएं बाजार,फाइनेंस,इंडस्‍ट्री,अर्थव्‍यवस्‍था,कॉर्पोरेट,म्‍युचुअल फंड के हर अपडेट के लिए Download करें patrika Hindi News App.

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो