20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जीएसटी रिटर्न न भरने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई, सरकार ने दिए यह आदेश

दो बार जीएसटी भरने वालों का रद हो सकता है पंजीकरण 13 नवंबर को हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग अधिकारियों को दिए निर्देश

less than 1 minute read
Google source verification
GST Return

Big action will be taken against those who do not file GST returns

नई दिल्ली। सरकार वस्तु एवं सेवा कर ( goods and service tax ) रिटर्न नहीं भरने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। योजना बनाई जा रही है कि जो लगातार दो बार जीएसटी रिटर्न ( GST RETURN ) भरने से चूकेगा, उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों से सरकार को जीएसटी से कम आमदनी हो रही है। इसलिए इस तरह के आदेश दिए गए हैं।

यह भी पढ़ेंः-राजधानी दिल्ली में 74 रुपए प्रति लीटर पार हुआ पेट्रोल, डेढ़ महीने के उच्चतम स्तर पर कीमत

सख्ती से निपटने के निर्देश
चालू वित्तवर्ष के बीते कुछ महीनों में जीएसटी संग्रह उम्मीद से कम होने के कारण केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जोनल कार्यालयों से रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है। इसके अनुसार, जीएसटी व सेंट्रल एक्साइज के मुंबई के प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय ने सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए फील्ड अधिकारियों को निर्देश जारी किया है।

यह भी पढ़ेंः- दो महीने में सोने के दाम में 1900 रुपए की गिरावट, चांदी 6000 रुपए लुढ़की

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
सीबीआईसी प्रमुख पीके दास ने जब जीएसटी पंजीकरण करने वालों द्वारा नियम का अनुपालन नहीं किए जाने पर गंभीर चिंता जताई, तब अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया। प्रधान मुख्य आयुक्तों व जीएसटी के मुख्य आयुक्तों व कस्टम्स के 13 नवंबर को एक वीडियो कांफ्रेंसिंग में सीबीआईसी प्रमुख ने उन संस्थानों के पंजीकरण को रद्द करने की प्रक्रिया को लेकर नाखुशी जताई थी, जिन्होंने जीएसटीआर-3बी रिटर्न, छह बार या छह बार से ज्यादा समय पर रिटर्न दाखिल नहीं किया था।