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कैट ने वित्त मंत्री से जीएसटी में ‘नियम 86-बी’ के कार्यान्वयन को रोकने का किया अनुरोध

एक जनवरी, 2021 को लागू हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में '86-बी' का नियम वित्त मंत्री को लिखे पत्र में व्यापारियों के संगठन ने वित्त को लेटर लिखकर जाहिर की चिंता

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Saurabh Sharma

Dec 27, 2020

Businessman Held for Rs 21 Crore GST Fraud

Businessman Held for Rs 21 Crore GST Fraud

नई दिल्ली। व्यापारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया (कैट) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मांग की है कि एक जनवरी, 2021 को लागू होने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में 'नियम 86-बी' के कार्यान्वयन को स्थगित करने का आग्रह किया है। शुक्रवार को वित्त मंत्री को लिखे पत्र में व्यापारियों के निकाय ने अपनी चिंता जाहिर की है।

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यह बदला जाएगा नियम
दरअसल इस नियम के तहत हर महीने 50 लाख से अधिक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी देनदारी का कम से कम एक प्रतिशत नकद में जमा कराने का प्रावधान किया गया है, जिस पर व्यापारियों के संगठन को आपत्ति हैै। कैट ने इस प्रावधान को उत्पादकता को बुरी तरह प्रभावित करने वाला बताया है। संगठन ने कहा है कि इस कदम से व्यापारियों पर अधिक वित्तीय दायित्व का बोझ पड़ेगा।

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नियम को स्थगित का अनुरोध
व्यापारिक संगठन ने वित्त मंत्री से नियम 86-बी को लागू करने के फैसले को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का अनुरोध किया है, जिसे अगले साल एक जनवरी से लागू किया जाना है। इसके अलावा कैट ने वित्त मंत्री से जीएसटी फाइल करने और इनकम टैक्स ऑडिट रिटर्न की समयसीमा 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 किए जाने की मांग की है। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि किसी भी कर कानून को वर्ष के बीच की अवधि के दौरान बार-बार संशोधित करने के बजाय वित्तीय वर्ष की शुरूआत से ही लागू किया जाना चाहिए।