
Finance Minister Nirmala Sitharaman's statement on Covid 19 tax
नई दिल्ली। कोरोना वायरस लॉकडाउन ( Coronavirus Lockdown ) के बीच पहली बार हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक ( GST Council 40th Meeting ) के खत्म होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) ने कहा कि जीएसटी लेट फीस ( GST Late Fees ) से परेशान लोगों को राहत मिल गई है। वहीं छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को अब फरवरी से जून 2020 के बीच रिटर्न फाइल ( GST Return File ) करने पर सिर्फ 9 फीसदी ही ब्याज का भुगतान करना होगा।
बड़े ऐलान
- जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक यानी कोरोनावायरस महामारी शुरू होने से पहले जिन कारोबारियों पर टैक्स लायबिलिटी थी उनकी लेट फीस कम कर दी गई है।
- वित्त मंत्री के अनुसार जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक टैक्स लायबिलिटी होने के बावजूद जिन कारोबारियों को जीएसटी 3-बी फाइल नहीं किया था, उनपर अब मैक्सिमम लेट फीस 500 रुपए होगी।
- इसका फायदा 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न फाइल करने वालों को भी मिलेगा।
- 5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले जिन कारोबारियों ने मई, जून और जुलाई 2020 के लिए जीएसटीआर 3 बी सितंबर तक फाइल करने वालों पर कोई फाइन और ब्याज नहीं लगेगा।
- जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक यानी कोरोना वायरस महामारी शुरू होने से पहले जीरो रिटर्न फाइलिंग लंबित थी, उन पर कोई लेट फील नहीं लगाई जाएगी।
- जुलाई में एक बैठक होगी, जिसमें राज्यों के मुआवजे पर चर्चा होगी। हालांकि अभी इस मीटिंग की कोई तारीख तय नहीं की गई है।
Updated on:
12 Jun 2020 04:50 pm
Published on:
12 Jun 2020 10:56 am
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