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नई दिल्ली। रेवले की ऑनलाइन टिकट बुकिंग को लेकर नियमों में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। आईआरसीटीसी ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर और अपनी वेबसाइट दोनों पर ही यह जानकारी दी है। यहां पढ़ें कौनसे नियमों में हो रहे हैं बदलाव -
महीने में केवल 6 बार ही कर सकेंगे टिकट बुक
नए नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति 15 फरवरी के बाद केवल 6 बार ही टिकट बुक करा सकेगा। अब तक 10 बार टिकट बुक कराने की व्यवस्था थी, टिकट की कालाबाजारी की शिकायत बढऩे पर व्यवस्था में बदलाव किया गया है। यह नियम काउंटर से टिकट लेने पर लागू नहीं होगा।
तीन घंटे के लिए होगा जनरल टिकट
1 मार्च 2016 से अगर अनारक्षित टिकटलेने के तीन घंटे के भीतर यात्री ने अपना यात्रा शुरू नहीं की तो उसे बेटिकट मान लिया जाएगा। 200 किमी का जनरल टिकट लेने वाले यात्रियों पर पुराने नियम ही लागू होंगे, यानी कि यह टिकट पूरे दिन के लिए वैलिड होगा, लेकिन 199 किमी तक या उससे कम दूरी वाले टिकट पर डेस्टिनेशन के लिए पहली ट्रेन छूटने तक या टिकट जारी होने के तीन घंटे तक ही वैलिड रहेंगे। इसके अलावा199 किमी तक सफर करने वालों को उसी वक्त रिटर्न टिकट भी नहीं मिलेगा।
यात्री बदल सकेंगे बोर्डिंग स्टेशन
ई-टिकट के जरिए टिकट बुक कराने के बाद भी अपने बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव किया जा सकता है। यात्री 15 फरवरी से इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए यात्री को अपने आईआरसीटीसी के रिजर्वेशन पोर्टल पर जाना होगा। पोर्टल पर बुक हो टिकट के पास बोर्डिंग बदलने का विकल्प दिखाई देगा। उसमें बुक हो चुके स्टेशनों के बीच कहीं से भी बोर्डिंग करने की सुविधा हो सकेगी। हालांकि स्टेशन कम होने या यात्रा कम होने दशा में भी किराया वापसी का विकल्प नहीं मिलेगा।
ई-वॉलेट और कैश कार्ड नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल
सुबह 8 बजे से दिन के 12 बजे तक टिकट की बुकिंग पर ई-वॉलेट और कैश कार्ड से पेमेंट नहीं की जा सकेगी। मालूम हो कि सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच एक आईपी एड्रेस या यूजर आईडी से अब केवल दो टिकट की बुकिंग ही की जा सकेगी।
शुरुआत के 30 मिनट तक टिकट बुक नहीं कर सकेंगे एजेंट
आईआरसीटीसी के नए नियमों के तहत सुबह 8 से 8.30 बजे तक एजेंट्स नॉर्मल टिकट की बुकिंग भी नहीं कर सकेंगे। यह नियम तत्काल टिकटों पर भी लागू होगा। एजेंट सुबह 10 से 10.30 बजे तक एसी और 11 से 11.30 बजे तक नॉन एसी टिकट की बुकिंग भी नहीं कर सकेंगे।
Published on:
10 Feb 2016 01:37 pm
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