
SBI & HDFC customers Beware: Banking services to be hit if don't follow rule by June end
नई दिल्ली। इस महीने के अंत तक स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार कार्ड से जोड़ लिया जाना चाहिए। जो पैन कार्ड आधार से जुड़े नहीं हैं, वो 30 जून के बाद बेकार हो जाएंगे और "निष्क्रिय" घोषित कर दिए जाएंगे। आयकर अधिनियम की धारा 139AA के खंड 41 के अनुसार, "यदि कोई व्यक्ति आधार संख्या की जानकारी देने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को आवंटित स्थायी खाता संख्या इस तारीख के बाद निष्क्रिय कर दी जाएगी।"
स्थायी खाता संख्या यानी पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी की जाने वाली एक 10 अंकों की यूनीक अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या है। पैन कार्ड, आयकर अधिकारियों को कर चोरी और धोखाधड़ी को रोकने में मदद करता है क्योंकि यह किसी व्यक्ति द्वारा किए गए सभी वित्तीय लेनदेन से जुड़ा होता है। अगले महीने से किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए बैंकों ने ग्राहकों से इस महीने के अंत तक अपने पैन और आधार विवरण को लिंक करने को कहा है।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ट्विटर पर लिखा, "हम अपने ग्राहकों को किसी भी असुविधा से बचने और निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेने के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ने की सलाह देते हैं।" एसबीआई ने लिखा, "यदि लिंक नहीं किया गया है, तो पैन निष्क्रिय या बेकार हो जाएगा और निर्दिष्ट लेनदेन करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।"
बैंक खाता खोलते समय, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय, अन्य चीजों के साथ एक डीमैट खाता शुरू करते समय पैन कार्ड होना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति बैंक में एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक नकद जमा करता है, तो भी पैन अनिवार्य है। 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के म्यूचुअल फंड, डिबेंचर, बॉन्ड आदि खरीदते समय पैन विवरण प्रदान करना आवश्यक है। पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर कई अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होंगी।
एसबीआई ने ग्राहकों से आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाने और पैन और आधार को "निर्बाध बैंकिंग सेवाओं" का इस्तेमाल करने के लिए लिंक करने का आग्रह किया है। एचडीएफसी बैंक भी अपने ग्राहकों को एसएमएस के माध्यम से पैन से आधार जोड़ने की समय सीमा के बारे में सूचित करने की जानकारी दे रहा है।
आम बजट 2021 में, केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम में एक नई धारा 234H जोड़ी है, जहां समय सीमा समाप्त होने के बाद पैन और आधार को लिंक नहीं करने पर किसी व्यक्ति को जुर्माना देना होगा। इसलिए यदि कोई व्यक्ति समय सीमा से चूक जाता है, तो उसे 1,000 रुपये से अधिक का जुर्माना नहीं देना होगा।
Updated on:
19 Jun 2021 11:29 pm
Published on:
19 Jun 2021 11:11 pm
बड़ी खबरें
View Allअर्थव्यवस्था
कारोबार
ट्रेंडिंग
