
NEET UG 2025
NEET UG: मेडिकल दाखिले को लेकर Supreme Court ने एक अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि विदेश में मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET UG) पास करना होगा। अदालत ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के उस नियम को वैध ठहराया है, जिसके तहत भारतीय छात्रों को विदेशी मेडिकल संस्थानों में प्रवेश से पहले NEET क्वालिफाई करना जरूरी होगा।
यह प्रावधान 2018 में लागू किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विदेश में मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय छात्र आवश्यक मानकों को पूरा करें। सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन शामिल थे। इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि यह नियम निष्पक्ष और पारदर्शी है तथा किसी भी वैधानिक प्रावधान के विरुद्ध नहीं जाता।
अदालत ने एक बार की छूट देने की मांग भी खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार संशोधित नियम लागू होने के बाद विदेशी संस्थान में एडमिशन लेता है, तो वह इन प्रावधानों से छूट का दावा नहीं कर सकता। हालांकि, यह निर्णय विदेश में मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को अन्य देशों में प्रैक्टिस करने से नहीं रोकता, लेकिन भारत में डॉक्टर बनने के लिए NEET UG पास करना अनिवार्य होगा।
Published on:
20 Feb 2025 03:19 pm
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