मतगणना में किसी भी पार्टी के केंद्र व राज्य सरकार के मंत्री, राज्य मंत्री और सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति मतगणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि अगर वह अपनी मर्जी से सुरक्षा व्यवस्था छोड़ देते हैं, तो उसे मतगणना अभिकर्ता नियुक्त नहीं किया जाएगा। नगरपालिका अध्यक्ष, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और अन्य जनप्रतिनिधि भी मतगणना अभिकर्ता नहीं बन सकेंगे।