
कलकत्ता हाई कोर्ट
कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट का कहना है, ऐसे क्षेत्रों में जहां केंद्रीय बलों को तैनात नहीं किया जाता है, वहां यह राज्य पुलिस की जिम्मेदारी होनी चाहिए। SEC को मतदान एजेंटों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। SEC को संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग पर विचार करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव आठ जुलाई को होंगे। 15 जुलाई तक नामांकन दाखिल किया जाएगा। 20 जून को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख तय की गई है। वोटों की गिनती 11 जुलाई को होगी।
कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल की गई थीं दो जनहित याचिकाएं
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका दिया है। बंगाल पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट में दो जनहित याचिकाएं दाखिल की गई थीं। एक याचिका राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने और दूसरी याचिका शुभेंदु अधिकारी ने दाखिल की थी।
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स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराए राज्य चुनाव आयोग
कोलकाता हाईकोर्ट ने विपक्षी दलों की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए थे।
सुवेंदू अधिकारी की याचिका खारिज - अधिवक्ता कल्याण बनर्जी
अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने कहाकि कोर्ट ने सुवेंदू अधिकारी की याचिका को खारिज कर दिया है। पहली याचिका धारा 42 और 43 के तहत अधिसूचना जारी करने से चुनाव प्रक्रिया को अलग कर रही थी और दूसरी याचिका नामांकन की तारीख बदलने की मांग पर थी, जिसपर कोर्ट का कहना था कि तारीख बदलने का फैसला करने का कोर्ट का कोई हक नहीं है। चुनाव आयोग ही तारीख बदल सकता है।
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73941 सीटों पर होंगे चुनाव
राजधानी कोलकाता को छोड़ 22 जिलों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद की कुल 73,941 सीटों के लिए चुनाव होना है। इनमें कुल 3317 ग्राम पंचायतों की 63,283 सीटें, 341 पंचायत समिति की 9730 सीटें एवं जिला परिषद की 928 सीटों के लिए चुनाव हैं। कुल बूथों की संख्या 61,236 हैं। पंचायत चुनाव के लिए कुल मतदाताओं की संख्या पांच करोड़ 67 लाख 21 हजार 324 है।
Updated on:
13 Jun 2023 07:12 pm
Published on:
13 Jun 2023 06:27 pm
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