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HPSC – सब डिवीजनल इंजीनियर के 29 पदाें पर निकली वैकेंसी, करें आवेदन

HPSC sub divisional engineer recruitment 2018, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने सब डिवीजनल इंजीनियर (सिविल) के 29 रिक्त पदाें पर भर्ती

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Yuvraj Singh Jadon

May 10, 2018

hpsc

HPSC sub divisional engineer recruitment 2018, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने सब डिवीजनल इंजीनियर (सिविल) के 29 रिक्त पदाें पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।इच्छुक व याेग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार 22 मई 2018 (5 अपराह्न) तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आैर अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए गए अधिसूचना विवरण लिंक पर क्लिक करें।

हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ( HPSC ) में रिक्त पदाें का विवरणः

सब डिवीजनल इंजीनियर (सिविल) -29 पद

हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ( HPSC ) में सब डिवीजनल इंजीनियर के रिक्त पदाें पर आवेदन करने के लिए योग्यता मानदंड, शैक्षणिक / तकनीकी योग्यता और अनुभव:

सब डिवीजनल इंजीनियर (सिविल)):

सिविल इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त / किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग / बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या इसके समकक्ष इंजीनियरिंग में फर्स्ट डिवीजन के साथ मैट्रिक स्टैण्डर्ड या उच्च शिक्षा तक हिंदी / संस्कृत।

हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ( HPSC ) में सब डिवीजनल इंजीनियर के रिक्त पदाें पर आवेदन कैसे करें:

ऑनलाइन आवेदन ऑफिसियल पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 मई 2018 (5 बजे) है।

हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ( HPSC ) अधिसूचना विवरण:

विज्ञापन संख्या : 4(1) of 2017

हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ( HPSC ) में सब डिवीजनल इंजीनियर के रिक्त पदाें पर आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ:

आवेदन की अंतिम तिथि: 22 मई 2018 (5 अपराह्न)।

HPSC sub divisional engineer recruitment 2018ः

हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने सब डिवीजनल इंजीनियर (सिविल) के 29 रिक्त पदाें पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना यहां क्लिक करें।

हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ( HPSC ) के प्रमुख कार्य निम्न हैंः

- राज्य के लिए विभिन्न शासकीय सेवाओं पर नियुक्तियां करना।

- राज्य की सिविल सेवाओं के लिए नियुक्ति प्रक्रिया पर परामर्श देना।

- राज्य में नियुक्तियों एवं नीति निर्धारण के साथ ही विभिन्न विभागीय पदोन्नतियों स्थानांतरणों तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादले पर भी लोक सेवा आयोग से परामश किया जाता है।

- शासकीय सेवकों की सेवा के मामले में अनुशासनात्मक सलाह देना।