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सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद पर कसा कानून का शिकंजा, अदालत में पेश होने का आदेश, जानिया क्या है मामला

अपने ऊपर कानूनी शिकंजा कसते देख लुईस खुर्शीद और अन्य आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की, जहां से एटा में अपील करने के निर्देश दिए गए।

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एटा

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Amit Sharma

Oct 01, 2019

एटा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। खुर्शीद के डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दिव्यांग उपकरण वितरण शिविरों के घोटाले को लेकर उनकी पत्नी लुईस खुर्शीद पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। कानून का शिकंजा कसता देख पूर्व केंद्रीय मंत्री की पत्नी लुईस खुर्शीद ने एटा की अदालत से अग्रिम जमानत मांगी है।

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बता दें कि 2009-10 में डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर लगाए थे। दावा किया गया था कि इन शिविरों में आने वाले दिव्यांगों को उपकरण दिए गए। वितरम का सत्य़ापन परियोजना निदेशक के तौर पर लुईस खुर्शीद ने किया।

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लेकिन इस मामले में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ने एक शिकायत के आधार पर जांच की तो लुईस खुर्शीद द्वारा लगाई गई सत्य़ापन रिपोर्ट फर्जी पाई गई। इसके बाद एटा के अलीगंज थाने में लुईस खुर्शीद और संस्था के सचिव अतहर फारुखी के खिलाफ 15 जून 2017 को एफआईआर दर्ज की गई।

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अपने ऊपर कानूनी शिकंजा कसते देख लुईस खुर्शीद और अन्य आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की, जहां से एटा में अपील करने के निर्देश दिए गए। अब आरोपियों द्वारा यहां जमानत याचिरका दायर की गई है। जनपद न्यायाधीश ने मामला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में भेज कर आरोपियों को 3 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है।