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Etawah news: अदालत ने दहेज हत्या आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

इटावा में अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अर्थ दंड भी लगाया है। घटना बकेवर थाना क्षेत्र की है।

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बकेवर थाना क्षेत्र की घटना

दहेज हत्या आरोपी को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश के इटावा में दहेज की मांग और जान से मारने के मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 22 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है। एसएसपी इटावा ने बताया कि पुलिस की प्रभावी पैरवी और विशेष शासकीय अधिवक्ता के प्रयासों से अदालत ने यह सजा सुनाई है। घटना 19 अक्टूबर 2017 बकेवर थाना क्षेत्र के गांव लालपुर का है।

शिवसेवक सिंह पुत्र स्व अजीत सिंह निवासी ग्राम रूरा सिरसा थाना रेडर जनपद जालौन ने बकेवर थाना में तहरीर देखकर बताया था कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उनकी बेटी को जान से मार दिया गया। शिव सेवक सिंह की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 498ए सहित अन्य संगत धाराओं मुकदमा दर्ज किया था। जिसे बाद में आईपीसी की धारा 302/ 34 में तररीम कर दिया गया था।

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प्रभावी पैरवी के कारण अदालत ने सुनाई सजा

क्षेत्राधिकारी भरथना की विवेचना में साक्ष्य संकलन किया गया। अभियुक्त सौरव सिंह उर्फ दिनेश भदोरिया पुत्र जनमेद सिंह निवासी लालपुरा बकेवर इटावा के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। प्रभावी पैरवी करते हुए बकेवर पुलिस टीम व पैरोकार हेड कांस्टेबल जयचंद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष शासकीय अधिवक्ता ने भी अपने तर्कों को रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सौरभ सिंह को आजीवन करवा की सजा सुनाई है। इसके साथ ही ₹22000 का अर्थ दंड भी लगाया है।