27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Etawah news: नाबालिग से दुष्कर्म की मिली, सजा अब जेल में कटेगी पूरी जिंदगी, अर्थ दंड भी लगा

इटावा में अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 2 लाख से अधिक का अर्थ दंड भी लगाया है। विवेचना के बाद जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें आरोपी को मृत्यु दंड की भी सजा हो सकती थी।

less than 1 minute read
Google source verification
Etawah news: नाबालिग से दुष्कर्म की मिली, सजा अब जेल में कटेगी पुरी जिंदगी, अर्थ दंड भी लगा

मिली आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश के इटावा में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थ दंड भी लगाया है। एडीजीसी और पुलिस पैरोकार की प्रभावी पैरवी के कारण दोषी को यह सजा अदालत ने सुनाई है। मामला 3 जुलाई 2021 का है। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। घटना लवेदी थाना क्षेत्र की है।

पीड़िता की मां ने थाना में तहरीर देकर बताया था कि अंकुर पुत्र बलराम सिंह दोहरे निवासी अबाबक्कपुर थाना लवेदी ने उसकी नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक सुरेश चंद्र ने घटना की विवेचना की। विवेचना के बाद आईपीसी की धारा 376 / 504 के साथ 3/4 पॉक्सो एक्ट की जगह 5m/6 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा तरमीम किया। साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष साथ प्रस्तुत किया।

यह भी पढ़ें: रात में नहर पुलिया पर बैठे बीजेपी विधायक, लगा अधिकारियों का जमावड़ा, अधिशासी अभियंता ने गलती मानी

अब पूरी जिंदगी कटेगी जेल में

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ड्राइंग रेप केसेस पॉक्सो विद्वान न्यायाधीश अजय कुमार द्वितीय ने आरोपी अंकुश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अब अंकुर की पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। इसके साथ ही दो लाख पांच हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। अदालत में पैरवी करने वालों में विशेष शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी, लवेदी थाना पुलिस टीम पैरोकार कांस्टेबल धर्मेंद्र चौधरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।