
नीरव मोदी
नई दिल्ली। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को भारत लाए जाने की बाधा दूर हो गई है। भारत सरकार द्वारा नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की मांग की गई थी जिस पर ब्रिटेन की गृहमंत्री प्रीति पटेल ने अपनी सहमति दे दी है। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को ब्रिटिश गृहमंत्री प्रीति पटेल ने भारत की प्रत्यर्पण की अपील को मंजूरी दे दी है। इससे पहले लंदन की एक अदालत ने भी फरवरी में इस मामले की सुनवाई करते हुए मोदी को भारत को सौंपे जाने पर सकारात्मक निर्णय दिया था। कोर्ट ने नीरव मोदी के वकील द्वारा अदालत में रखी गई दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि मोदी को भारतीय जेल में सही तरह से रखा जाएगा और भारतीय जेल के बारे याचिकाकर्ता द्वारा पेश की गई दलीलें निरर्थक हैं।
उल्लेखनीय है कि हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ लगभग चौदह हजार करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप है। घोटाला सामने आने के बाद वह जनवरी 2018 में देश छोड़कर भाग गया था। वर्तमान में वह लंदन की एक जेल में बंद है और वहीं से खुद को भारत को प्रत्यार्पित नहीं किए जाने की अपील कर कोर्ट में केस लड़ रहा था, जहां उसकी अपील खारिज कर दी गई थी।
सरकार के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए मिला 14 दिन का समय
नीरव मोदी को भारत को प्रत्यार्पित किए जाने के ब्रिटिश सरकार के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान वह संबंधित एजेंसी में याचिका दायर कर अपने प्रत्यर्पण को रोके जाने की अपील दायर कर सकता है। जब सीबीआई से पूछा गया कि नीरव मोदी को भारत लाने में कितना समय लगेगा तो सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि यदि वह ब्रिटिश सरकार के फैसले के खिलाफ अपील करता है तो उसे भारत लाने में अधिक समय लग सकता है।
Updated on:
16 Apr 2021 09:39 pm
Published on:
16 Apr 2021 06:08 pm
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