
Delhi NCR:फरीदाबाद नगर निगम की जांच में सामने आया है कि जिन भवनों में होटल चलाए जा रहे हैं, उनमें से ज्यादातर का नक्शा ही पास नहीं है। कई जगहों पर तो रिहायशी भवनों में बिना इजाजत के व्यावसायिक गतिविधि संचालित की जा रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि संबंधित संचालकों को पहले ही नोटिस दिए जा चुके हैं। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर अब इनकी सीलिंग की कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली गई है। निगम अधिकारियों ने बताया कि अभियान नियमानुसार चलाया जाएगा। कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद रहेंगे और कानून-व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात रहेगा।
नवलू कॉलोनी और रेलवे स्टेशन रोड के निवासियों ने स्थानीय होटलों के देर रात तक चलने पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इन होटलों में अजनबियों की आवाजाही बढ़ने से इलाके में असुरक्षा का माहौल बनता है। नवलू कॉलोनी की निवासी रेखा देवी ने कहा कि इस कारण महिलाओं और बच्चियों को असहजता महसूस होती है। रेलवे स्टेशन रोड की पूजा शर्मा ने बताया कि कॉलोनी का सामान्य वातावरण प्रभावित हो रहा है। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी सुरेंद्र यादव ने भी रिहायशी क्षेत्र में बिना अनुमति होटल चलाना न केवल कानून के खिलाफ, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी गलत बताया।
नियमों के अनुसार, होटल चलाने के लिए भवन का नक्शा स्वीकृत होना जरूरी है। भूमि उपयोग कमर्शियल या मिश्रित श्रेणी में होना चाहिए। यदि भवन रिहायशी है तो पहले सीएलयू की अनुमति लेना अनिवार्य है। होटल संचालन के लिए ट्रेड लाइसेंस और अपडेट प्रॉपर्टी टैक्स भी जरूरी है। फायर विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य है। अग्निशमन यंत्र, फायर अलार्म और आपातकालीन निकास की व्यवस्था भी होनी चाहिए।
करण सिंह, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, शहर में काफी ओयो होटल अवैध रूप से चल रहे हैं। नियमानुसार उनको सील किया जाएगा। इसकी तैयारी कर ली है। रिहायशी क्षेत्रों में नियमों के विरुद्ध कारोबार नहीं चलने दिया जाएगा। गौरतलब है कि बिना मंजूरी अवैध रूप से चल रहे होटलों में होने वाली अनैतिक गतिविधियों के मामले समय-समय पर सामने आते रहते हैं। पुलिस और प्रशासन इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लेकिन फिर भी यह घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेती हैं।
Published on:
25 Feb 2026 03:31 pm
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