
Farrukhabad administration demolish hotel: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे के होटल को गिराने की तैयारी प्रशासन ने पूरी कर ली। सुबह से ही ठंडी सड़क पर भारी पुलिस बल की चहलकदमी शुरू हो गई थी। लाल दरवाजा फव्वारे और आईटीआई चौराहा के पास बैरियर लगाकर आने जाने वालों को रोक दिया गया। किसी को पैदल जाने की भी इजाजत नहीं थी। गहमागहमी के बीच हाईकोर्ट ने होटल गिराने पर रोक लगा दी। जिसको लेकर अचानक चर्चा तेज हो गई। लेकिन प्रशासनिक अमला वापस जाने को तैयार नहीं हुआ और होटल को गिराने की कार्रवाई में लग गया। मौके पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। एडीएम ने इस संबंध में जानकारी दी है।
होटल गुरु शरणम को लेकर प्राधिकरण व सिटी मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी किया था। जिसमें 15 अक्टूबर तक अनाधिकृत निर्माण को हटाने के निर्देश दिए गए थे। यह नोटिस बसपा नेता की मां और भाई से साथ पत्नी को जारी किया गया था। आज सुबह से ही ठंडी साथ छावनी में तब्दील हो गई। पोकलैंड मशीन के साथ प्रशासनिक हमला मौके पर पहुंच है।
सरकारी भूमि और कब्रिस्तान पर कब्जा
डॉ अनुपम दुबे पर आरोप है कि होटल कब्रिस्तान और सरकारी तालाब पर बनाया गया है। गाटा संख्या 608 तालाब, गाटा संख्या 609 तालाब और 610 में अवैध कब्जा किया गया है। जिसके साथ ही सड़क और सरकारी जमीन का भी बैनामा कराया गया है। जिसे जिला प्रशासन ने निरस्त कर दिया था और गुरु शरणाम होटल को अनाधिकृत घोषित कर दिया। प्राधिकरण को ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए गए थे। जिसको लेकर डॉक्टर अनुपम दुबे की पत्नी मीनाक्षी अदालत की शरण में गई। लेकिन बीते 31 जुलाई को एक बार फिर होटल गिरने का आदेश दिया गया।
तीसरी बार दिया गया आदेश
होटल को गिराने का आदेश दो बार दिया गया। लेकिन कानूनी दांव पेंच के कारण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हो पाई। नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव ने पूरे मामले की जांच की। सतीश चंद्र ने जांच में होटल को अवैध पाया और तीसरी बार गिरने का आदेश दिया।
प्रदेश के टॉप 10 माफिया की सूची में शामिल है बसपा नेता
फर्रुखाबाद के मोहल्ला कसरटटा निवासी डॉ अनुपम दुबे प्रदेश के टॉप 10 माफिया की सूची में शामिल है जो आगरा जेल में बंद है। श्री गुरु शरण पैलेस को गिराने के लिए जिला प्रशासन ने कई बार आदेश दिया इसके खिलाफ अपील की गई। लेकिन अपील को खारिज कर दिया गया। इसके बाद प्रशासनिक अमला आज अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह, नगर मजिस्ट्रेट सतीश चंद्र के नेतृत्व में मौके पर पहुंचा।
एडीएम ने बताया
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि जानकारी दी गई थी कि हाई कोर्ट से स्टे दिया गया है। लेकिन इस प्रकार का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। होटल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है।
Published on:
16 Oct 2023 05:59 pm
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