
Farrukhabad news: पूर्व विधायक को 3 साल की सजा व 8 लाख जुर्माना, एमपी एमएलए कोर्ट का आदेश
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पूर्व विधायक को अदालत ने 3 साल की सजा और 8 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के बाद जेल में बंद विधायक की मुसीबतें और बढ़ गई है। जो इस समय आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। जिसके ऊपर आत्महत्या के उकसाने का आरोप का मुकदमा दर्ज हुआ था।
एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विजय सिंह पर 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और 3 साल की सजा सुनाई है। घटनाक्रम के अनुसार विजेंद्र सिंह तोमर निवासी बालाजीपुरम आश्रम रोड कोतवाली मैनपुरी यूपी पुलिस में ड्राइवर था। जिसकी 26 जून 2014 कि सुबह 7:30 बजे गोली लगने से मौत हो गई थी।
मृतक विजेंद्र सिंह तोमर के पुत्र राहुल तोमर ने हत्या के साथ सोने की चेन हाथ की अंगूठी लूटने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस विवेचना के दौरान हत्या की जगह आत्महत्या का मामला निकल कर सामने आया था। विवेचना के दौरान जानकारी मिली की विजेंद्र सिंह तोमर ने अपने पुत्र राहुल की नौकरी के लिए तत्कालीन विधायक विजय सिंह को 4.5 लाख रुपए दिए थे। लेकिन न तो नौकरी मिली और ना ही रुपए वापस हुए। रुपए वापस मांगने पर धमकी मिलती थी।
मुकदमे की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायधीश ने तत्कालीन विधायक विजय सिंह को रुपए लेकर नौकरी ना लगवाने और पैसे भी वापस नहीं करने का दोषी पाया। अदालत ने ये सजा सुनाई है। आपको बता दें पूर्व विधायक विजय सिंह पर तत्कालीन ऊर्जा मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं। जो इस समय बांदा जेल में सजा काट रहा है।
Published on:
31 May 2023 04:42 pm
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