
Transaction फेल होने के बाद भी खाते से कट जाता है पैसा तो बैंक को भरना होगा हर्जाना, जानिए क्या है नियम
नई दिल्ली। अगर ATM ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद भी आपके खाते से पैसे कट जाते हैं तो atm card जारी करने वाले बैंक आपकी भरपाई करेगा। यदि आपका बैंक पैसे कटने के 7 दिनों बाद भी आपके खाते में पैसे वापस नहीं करता है तो आपको 100 रुपए प्रतिदिन का हर्जाना मिलेगा। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जुलाई 2011 से इस नियम को लागू किया था। आज हम आपको इस जुड़े कुछ और नियमों के बारे में बताने जा रहा हैं।
1. आप किसी भी बैंक कार्ड का इस्तेमाल किसी भी बैंक भी बैंक के एटीएम में करते हैं और ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद भी आपके खाते से पैसे कट जाते हैं तो आपको अपने बैंक में शिकायत दर्ज करानी होगी।
2. आरबीआई के नियमों के मुताबिक, एटीएम बॉक्स में किसी दिवार पर बैंकों को संबंधित अधिकारियों का नाम और नंबर लिखना जरूरी है। साथ ही हेल्प डेस्क का नंबर, टोल फ्री कस्टमर फोन नंबर भी लिखना जरूरी है।
3. ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद भी यदि पैसे कट जाते हैं तो बैंक को 7 दिनों के अंदर आपके खाते में पैसे वापस देने होंगे।
4. आरबीआई द्वारा 1 जून 2011 के नियमों के लागू होने के बाद 7 दिनों के अंदर यदि आपके खाते में पैसे नहीं आते तो बैंक को आपको प्रतिदिन 100 रुपए के हिसाब से हर्जाना भरना होगा। इस हर्जाने को ग्राहकों द्वारा बिना किसी क्लेम के ही बैंकों को क्रेडिट करना होगा।
5. यदि ग्राहक के बैंक द्वारा निर्धारित समय के भीतर शिकायत को नहीं सुलझाता है या ग्राहक की संतुष्टि के लिए संबोधित नहीं किया जाता है, तो ग्राहक बैंक से उत्तर प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर या गैर-प्राप्ति के मामले में बैंकिंग लोकपाल को शिकायत कर सकता है। इस शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों के भीतर है बैंक को अपना जवाब देना होगा।
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Updated on:
02 May 2019 11:18 am
Published on:
02 May 2019 11:18 am
