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टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए खुशखबरी , 15 दिनों के अंदर मिलेगा रिफंड

locationनई दिल्लीPublished: Aug 19, 2018 11:48:03 am

Submitted by:

manish ranjan

ये तो आप सभी को पता होगा की 31 अगस्त रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख हैं। लगभग सभी लोग अपने रिटर्न फाइल भर चुके हैं।

नई दिल्ली। ये तो आप सभी को पता होगा की 31 अगस्त रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख हैं। लगभग सभी लोग अपने रिटर्न फाइल भर चुके हैं। इसी बीच सरकार रिटर्न फाइल भरने वालों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। सरकार ने इनकम टैक्स रिफंड को लेकर एक फैसला लिया हैं। जिसके चलते अब से इनकम टैक्स रिफंड 15 दिनों के अंदर मिलेगा। पहले इनकम टैक्स रिफंड पेमेंट में औसतन 2 से 3 महीने का समय लगता था।लेकिन अब से इनकम टैक्स रिफंड का पेमेंट टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद 15 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।

15 दिनों में मिलेगा रिर्टन
खबरों की मानें तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने इनकम टैक्स विभाग से इनकम टैक्स रिफंड की प्रक्रिया तेज करने को कहा है।जिसके बाद इनकम टैक्स विभाग ने आपना काम तेजी से करना शुरू कर दिया हैं। इसी बारे में इनकम टैक्स के एक अधिकारी का कहना है की जिनका इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट हो गया है और ई-वेरिफिकेशन हो गया है तो ऐसे लोगों का रिफंड 10 से 12 दिन में कर दिया गया है। अधिकारी के अनुसार जिनका ई-वेरिफिकेशन नहीं उनके रिफंड आने में देरी हो सकती है। ऐसे में इनकम टैक्स भरने वाले लोगों के लिए यहीम बेहतर होगा कि वे इनकम टैक्स रिटर्न भरने के साथ ई-वेरिफिकेशन भी जल्द करा दे।

ये है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख
बता दे कि अगर आप का ज्यादा टैक्स कट गया है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो अब भी आपके लिए मौका है। अगर आपने समय सीमा के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको बाद में रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपए तक पेनल्टी देनी होगी। आप पेनल्टी जमा किए बिना रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
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