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PPF -NSC से जुड़े नियमों में बदलाव, NRI बनेंगे तो होगा ये नुकसान

सरकार ने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम के नियमों में बदलाव कर दिया हैं। सरकार ने ये संशोधन पीपीएफ योजना, 1968 में किया हैं।

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PPF

नई दिल्ली। अब आपके एनआरआई बनने पर आपके पब्लिक प्राविडेंट फंड (PPF) और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का अकाउंट मेच्येरिटी से पहले ही बंद हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सरकार ने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम के नियमों में बदलाव कर दिया हैं। सरकार ने ये संशोधन PPF योजना, 1968 में किया हैं। इस महीने जारी एक अधिसूचना के अनुसार, पीपीएफ में खाता खोलने वाला कोई भी व्यक्ति अगर मेच्योरिटी पीरियड से पहले बन जाता हैं तो, उसका अकाउंट तत्काल प्रभाव से बंद हो जाएगा। इसके साथ ही खाताधारकों को खाता बंद होने की तारीख तक का ही ब्याज मिलेगा।


एनएससी ने जारी किया है नोटिफिकेशन

एनएससी हो लेकर एक अलग नोटिफिकेशन जारी किया गय ा है, जिसमें कहा गय है कि, अगर कोई एनएससी होल्डर है और एनआरआई बन जाता है तो उसकी एनएससी उसी दिन इनकैश मनी माना जाएगा। नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि, ऐसे केस में पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट पर लागू ब्याज दर के हिसाब से ही पेमेंट किया जाएगा। केन्द्र सरकार ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दर को पहले के केवल 7.8 फीसदी पर बनाए रखा हैं। आपको पता हो कि स्माल सेविंग स्कीम्स पर इंटरेस्ट रेट का रिव्यू हर तीन महीने में किया जाता हैं।

पिछले महीने सरकार ने ब्याज दरों में नहीं किया था बदलाव

पीपीएफ स्कीम 2017 में संशोधन के बाद अब प्रभावी तारीख से ब्याज दर, पोस्ट ऑफिस बचत खाते पर लागू होने वाले 4 फीसदी की दर से भुगतान किया जाएगा जो उस खाते से पहले के अंतिम दिन तक होता है। गौरतलब है कि पिछले महीनें सरकार ने स्मॉल सेविंग्स स्कीम के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। पिछले साल अप्रैल के बाद से सरकार ब्याज दर का निर्धारण प्रत्येक तिमाही के आधार पर करती है। सरकार ने पीपीएफ और एनएससी के दोनो स्कीम्स पर अक्टूबर और दिसंबर की तिमाही के लिए ब्याज दर 7.8 फीसदी रखा हैं।