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Gratuity Payment के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, PF की तरह कर सकेंगे ट्रांसफर

बदल गए gratuity rules अब एक साल के बाद होगी ट्रांसफर नहीं खाने पड़ेंगे कंपनी के धक्के

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Pragati Vajpai

May 20, 2020

gratuity rules

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नई दिल्ली: नौकरी पेशा लोग आगे बढ़ने और ग्रोथ के कारण अक्सर नौकरी बदलते रहते हैं । खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर में ये काम बेहद तेजी से होता है। ऐसे में उस व्यक्ति के जॉब बदलने के साथ उसका पीएफ भी ट्रांसफर होता रहता है, लेकिन ग्रेच्युटी ( Gratuity ) ट्रांसफर नहीं होती है। कई बार तो लोग ग्रैच्युटी ट्रांसफर के लिए कंपनी में 5 साल तक लगे रहते हैं और इसके बावजूद उन्हें उसे हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। किंतु अब कंपनी बदलने पर पीएफ की तरह ग्रेच्युटी ट्रांसफर का भी मौका मिल सकता है।

इसके साथ ही किसी कंपनी में आप जितना समय भी काम करते हैं तब तक का ग्रैच्युटी आपको लेने का अधिकार मिल सकता है। दरअसल लेबर रिफॉर्म के तहत कंपनी ने इस प्रस्ताव पर काम करना शुरू कर दिया है।

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अगर आपको नहीं पता कि Gratuity क्या होती है तो आपको बता दें कि किसी कंपनी में लगातार कई साल तक काम करने वाले कर्मचारी को सैलरी, पेंशन और प्रोविडेंट फंड (PF- Provident Fund) के अलावा जो पैसा मिलता है, उसे ग्रेच्युटी (Gratuity Payment) कहते हैं। ये एक तरह का लॉन्ग टर्म बेनेफिट होता है जिसके एक हिस्सा कर्मचारी की सैलेरी से कटता है और एक हिस्सा कंपनी देती है।

बदले नियमों के मुताबिक ग्रेच्युटी मिलने के लिए एक साल का वक्त पूरा करना जरूरी होगा । फिलहाल यह पांच साल है। लेकिन प्रस्तावित श्रम कोड में वर्तमान के 5 साल की स्थिति की जगह 1 साल सर्विस पूरी होने पर ग्रेच्युटी का प्रावधान किया गया है। इसके लागू होने पर इससे उन कर्मचारियों को फायदा होगा जो किसी कंपनी में 5 साल तक नौकरी करने से पहले ही छोड़ देते हैं। कानून में संशोधन होने के बाद किसी भी व्यक्ति ने किसी कंपनी में एक साल तक भी नौकरी की तो उसे ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा।

PF ट्रस्ट में मिल सकती है Gratuity- एम्प्लॉयर एसोसिएशन के साथ एक मीटिंग में इसका उल्लेख किया गया था। यह पीएफ ट्रस्ट ( PF Trust ) के तहत ग्रेच्युटी ( Gratuity ) ले जाने के लिए निर्धारित किया जा सकता है।