
PM CARE FUND
नई दिल्ली: शनिवार को pm modi द्वारा पीएम केयर फंड ( Pm Care fund ) की घोषणा के बाद उसमें दान देने वालों की भीड़ सी लग गई । उद्योगपतियों से लेकर बॉलीवुड अभिनेता ( रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अक्षय कुमार , सचिन तेंदुलकर, कैटरीना कैफ और स्वर कोकिला लता मंगेश्कर इस फंड के लिए दान की घोषणा कर चुके हैं। ) आम आदमी तक कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के लिए बनाए गए इस फंड में लगातार दान दे रहे हैं। यही वजह है कि अब तक यानि महज 2 दिनों में इस राहत कोष में हजारों करोड़ रुपए एकत्र हो चुके है।
वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष ( PMNRF ) में भी पैसा दान कर रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि जब पहले से PMNRF था तो अलग से पीएम केयर फंड बनाने की जरूरत क्या थी ? या दोनों में आखिर अंतर क्या है ? अगर आप भी पीएम केयर फंड से जुड़ें सवालों के बारे में जानना चाहते हैं तो पढ़ें ये आर्टिकल-
राहत कोष से अलग है PM Care Fund-
सबसे पहली बात तो जो लोग दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं उन्हें बता दें कि दोनों फंड एक-दूसरे से अलग हैं। पीएम द्वारा बनाया गया केयर फंड जहां खास कोरोना के लिए बनाया गया है वहीं प्रधानमंत्री राहत कोष एक स्थाई फंड है जो सबसे पहली बार 1948 में बनाया गया था और ये तब से लगातार चला आ रहा है। इसमें दान की गई राशि का उपयोग भी देश की समस्याओं से निपटने के लिए ही किया जाता है लेकिन यह किसी एक विशेष समस्या के लिए नहीं होता है। और इसमें आप कभी भी दान कर सकते हैं।
लेकिन पीएम केयर फंड किसी खास समस्या से लड़ने के लिए बनाया जाता है और ये टेंपरेरी होता है यानि उद्देश्य पूर्ति के साथ इसे समाप्त कर दिया जाता है। आप ऐसे समझिये कि PM Care Fund एक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह है। प्रधानमंत्री मोदी इस ट्रस्ट के चेयरेमैन हैं, जबकि दूसरे सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं।
जबकि प्रधानमंत्री राहत कोष का निर्माण 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपील पर जनता के अंशदान से पाकिस्तान से आए विस्थापित लोगों की मदद के लिए बनाया गया था। और देश में बाढ़, अकाल, युद्ध या ऐसी किसी संकट की घड़ी में इस फंड को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का स्थाई खाता संख्या (पैन नं.) AACTP4637Q है।
टैक्स में मिलती है छूट- यहां एक और बात ध्यान रखने वाली है। इन दोनो में ही अंशदान करने पर आपको 80g के तहत टैक्स में छूट मिलती है।
Updated on:
01 Apr 2020 09:07 am
Published on:
31 Mar 2020 04:18 pm
बड़ी खबरें
View Allफाइनेंस
कारोबार
ट्रेंडिंग
