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Income Tax Department ने जारी किए New ITR Forms, जानिए किस तरह के हुए बदलाव?

Published: May 31, 2020 05:37:21 pm

Submitted by:

Saurabh Sharma

Finance Ministry ने जारी की अधिसूचना, करीब 8 ITR Form किए अहम बदलाव
ITR Form भरने से पहले Current Accounts, Foreign trip की देनी होगी जानकारी

New ITR Form

Income tax department has issued new ITR forms, know what changes

नई दिल्ली। आयकर विभाग ( Income Tax Department ) की ओर से वित्त वर्ष 2019-20 (असेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए रिटर्न दाखिल करने को नए आईटीआर फॉर्म ( New ITR Form ) जारी कर दिए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ( Central Board of Direct Taxes ) ने आईटी रिटर्न फॉर्म ( IT Return Form ) एक से सात तक जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय ( Finance Ministry ) की अधिसूचना के अनुसार आईटीआर 1 (सहज), आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 (सुगम), आईटीआर 5, आईटीआर 6, आईटीआर 7 और आईटीआर V फॉर्म सामने आए हैं। आयकर विभाग की ओर से पहले कोरोना वायरस ( coronavirus ) की वजह से आयकर नियमों में हुए बदलावों को शामिल करते हुए फॉर्म 1 और फॉर्म 4 को वापस ले लिया था। नौकरीपेशा लोगों को रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर-1 फॉर्म भरना होता है। आइए आपको भी बताते हैं कि किस फॉर्म का इस्तेमाल कौन कर सकता है।

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आपके लिए कौन सा है आईटीआर फॉर्म
– आईटीआर 1 फॉर्म को 50 लाख रुपए तक की आय वालों के लिए है, इसमें सैलरी, एक घर और ब्याज से आय शामिल है।
– आईटीआर 2 फॉर्म इंडिविजुअल और एचयूएफ वाले लोग भरेंगे, जिन्हें कारोबार या प्रोफेशन के मुनाफे से कोई आमदनी नहीं होती है।
– आईटीआर 3 फॉर्म को इंडिविजुअल या एचयूएफ कारोबार या प्रोफेशन से आय करने वाले भर सकते हैं।
– आईटीआर 4 फॉर्म को सुगम फॉर्म भी कहा जाता है। यह फॉर्म उन लोगों के लिए जिनकी कारोबार या पेशे से सालाना 50 लाख रुए आय होती है।
– आईटीआर 5 फॉर्म इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी और ढ्ढञ्जक्र-7 फॉर्म भरने वालों के अतिरिक्त अन्य टैक्स पेयर्स के लिए है।
– आईटीआर 7 फॉर्म ऐसी कंपनियों एवं लोगों के लिए जिन्हें सेक्शन 139(4्र) या 139(4क्च) या 139(4ष्ट) या 139(4ष्ठ) के तहत रिटर्न भरने होते हैं।

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ITR Forms में ये हुए हैं बदलाव
– अगर डॉमेस्टिक कंपनियों से लाभांश के रूप में टैक्सेबल इनकम है, तो आप आईटीआर-1 फॉर्म नहीं भर सकते हैं।
– हाउस प्रॉपर्टी के संयुक्त स्वामित्व वाले लोग आईटीआर-1 या आईटीआर-4 दाखिल नहीं कर पाएंगे।
– टैक्सपेयर्स को सभी आईटीआर फॉर्म में करंट अकाउंट्स, फॉरेन ट्रिप और बिजली के बिल के बारे में भी जानकारी देनी होगी।

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