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Taxpayers को FORM -16 के लिए करना होगा इंतजार, 7 जुलाई तक जमा होंगे Form-15H

सीबीडीटी ( CBDT ) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब फॉर्म-16 ( Form-16 ) को 15 अगस्‍त तक जारी किया जाएगा कंपनियों की तरफ से कर्मचारियों के लिए जारी होता है form-16 30 नवंबर तक भरा जाएगा 2019-20 के लिए टैक्स ( itr )

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Pragati Vajpai

Jun 29, 2020

itr form 16

itr form 16

नई दिल्ली : नौकरीपेशा लोगों को इनकम टैक्स ( income tax ) के FORM-16 के लिए इंतजार करना होगा । कंपनी की तरफ कर्मचारियों ( Employee ) के लिए जारी होने वाले ये फार्म अब मिड अगस्त तक जारी किये जाएंगे। खुद CBDT द्वारा इस बात की जानकारी दी गई । सीबीडीटी ( CBDT ) की ओर से जारी नोटिफिकेशन जारी कर ये बात बताई गई । नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब फॉर्म-16 ( Form-16 ) को 15 अगस्‍त तक जारी किया जाएगा।

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अब जबकि ये फार्म देर से इश्यू होंगे ऐसे में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) भरने की तारीख भी 30 नवंबर 2020 कर दी गई है।

टैक्स भरने में छूट के चलते हो रही है देरी- form-16 कंपनियों द्वारा टीडीएस रिटर्न (TDS Return) फाइल करने के 15 दिन बाद जारी किया जाता है । सामान्य तौर पर टीडीएस रिटर्न (TDS Return) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मई होती है लेकिन इस बार कोरोना के चलते 31 जुलाई 2020 तक टीडीएस रिटर्न फाइल करने की छूट दे दी गई है। इसके 15 दिन बाद फॉर्म-16 जारी किया जाता है इस लिहाज से इस बार फार्म 16 आने में देरी हो रही है।

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क्या होता है Form-16 ( What is Form-16 ) -

Form 16 एक तरह का सर्टिफिकेट होता है जिसे कंपनियां अपने कर्मचारियों को जारी करती हैं। यह सैलरी से काटे गए TDS (स्रोत पर कर कटौती) को सर्टिफाई करता है। इसके अलावा ये सुबूत होता है कि संस्थान ने आपके हिस्से का टैक्स (TDS) काटकर आयकर विभाग ( IT Dept ) के खाते में जमा कर दिया है।

2 हिस्सों में होता है form 16- form 16 के 2 भाग होते हैं पहले भाग में आपके ऑफिस का TAN, आपका पैन (PAN of Employee), पता, एसेसमेंट ईयर (AE), रोजगार की अवधि ( Duration of Employment ) और सरकार को जमा किए गए टीडीएस ( TDS ) के बारे में विवरण दिया होता है।

जबकि दूसरे हिस्से में सैलरी का ब्रेक-अप, क्लेम किए गए डिडक्शन ( Deduction claimed ), कुल टैक्स योग्य इनकम ( Taxable Income ) और सैलरी से काटे गए टैक्स का ब्योरा शामिल होता है।

15 H के लिए भी मिलेगा वक्त- जमाकर्ताओं को फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में देय ब्याज पर टीडीएस से राहत पाने के लिए फार्म-15H जमा करना होता है. आयकर विभाग ने इस फॉर्म को भरने की अवधि 7 जुलाई तक बढ़ा दी है