
नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ( Income Tax Department ) ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए नियोक्ताओं ( Employer ) के फार्म-16 ( Form 16 ) जारी करने की लास्ट डेट को बढ़ा दिया है। अब इसके लिए लास्ट डेट 25 दिन बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी गई है। वहीं वित्त वर्ष 2018-19 के लिए नियोक्ताओं के फार्म-24 क्यू के माध्यम से सोर्स पर टैक्स डिडक्शन ( Tax Deduction Detail ) के विवरण दाखिल करने की तारीख भी 30 जून कर दि गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( Central Board of Direct Taxes ) के फैसले के बाद उम्मीद की जा रही है कि रिटर्न फाइल ( Income Tax Return File ) करने की तारीख भी 31 जुलाई से बढ़ाई जा सकती है। रूल्स के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। अब फार्म 16 की तारीख बढ़ाकर 10 जुलाई कर देने से टैक्स पेयर्स को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
टैक्सपेयर्स को होगी परेशानी
अगर किसी नौकरीपेशा को कंपनी की ओर से फार्म- 16 10 जुलाई को जारी होता है तो इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल करना होगा। ऐसे में टैक्सपेयर्स के पास रिटर्ट फाइल करने का सिर्फ 21 दिनों का समय होगा। इतना कम समय होने के कारण हजारों लोग रिटर्न फाइल करने से चूूक जाएंगे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि रिटर्न फाइल करने की तारीख भी 31 जुलाई से आगे बढ़ाई जा सकती है। इससे पहले मई की शुरुआत में फॉर्म 24क्त में अहम बदलाव हुए। जिसके तहत कंपनी को फॉर्म 16 के पार्ट बी में एक्युरेट टीडीएस की सूचना देगी होगी। 24 क्यू, सैलरी पर कटने वाले टैक्स का तिमाही स्टेटमेंट होता है।
क्या है फार्म-16
आईटी एक्ट में कई तरह के फॉर्मों का जिक्र है, जिनका कई कामों में इस्तेमाल होता है। फॉर्म 16 भी इन्हीं में से एक फॉर्म है। कर्मचारी के लिहाज से यह फॉर्म काफी जरूरी है। इस फॉर्म को नौकरी देने वाला संस्थान जारी करता है। इस फॉर्म के माध्यम से इंप्लाई को रिटर्न फाइल करने में काफी मददद मिलती है। साथ ही इसका इस्तेमाल इनकम के सबूत के तौर पर भी किया जाता है।
Updated on:
29 Jun 2020 04:15 pm
Published on:
29 Jun 2020 04:11 pm
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