टैक्सपेयर्स को होगी परेशानी
अगर किसी नौकरीपेशा को कंपनी की ओर से फार्म- 16 10 जुलाई को जारी होता है तो इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल करना होगा। ऐसे में टैक्सपेयर्स के पास रिटर्ट फाइल करने का सिर्फ 21 दिनों का समय होगा। इतना कम समय होने के कारण हजारों लोग रिटर्न फाइल करने से चूूक जाएंगे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि रिटर्न फाइल करने की तारीख भी 31 जुलाई से आगे बढ़ाई जा सकती है। इससे पहले मई की शुरुआत में फॉर्म 24क्त में अहम बदलाव हुए। जिसके तहत कंपनी को फॉर्म 16 के पार्ट बी में एक्युरेट टीडीएस की सूचना देगी होगी। 24 क्यू, सैलरी पर कटने वाले टैक्स का तिमाही स्टेटमेंट होता है।
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क्या है फार्म-16
आईटी एक्ट में कई तरह के फॉर्मों का जिक्र है, जिनका कई कामों में इस्तेमाल होता है। फॉर्म 16 भी इन्हीं में से एक फॉर्म है। कर्मचारी के लिहाज से यह फॉर्म काफी जरूरी है। इस फॉर्म को नौकरी देने वाला संस्थान जारी करता है। इस फॉर्म के माध्यम से इंप्लाई को रिटर्न फाइल करने में काफी मददद मिलती है। साथ ही इसका इस्तेमाल इनकम के सबूत के तौर पर भी किया जाता है।